करैरा। ग्राम बरकुवा थाना दिनारा निवासी दुग्ध व्यवसायी अशोक यादव एवम उनके भाई भतीजो के साथ पुरानी रंजिश एवम दूध बेचने की बात को लेकर आरोपीगण रघुनाथ, चंदन, दीपक, राजा, रवि , शैलेन्द्र एवम राहुल समस्त जाति यादव ने लाठी लुहाँगी कट्टो एवम अधिया से एकाएक वार कर अशोक यादव, पवन यादव, जितेंद्र एवम धनीराम यादव पर जान से मारने की नीयत से दिनांक 07.06.2015 को हमला कर दिया था। हमले में घायल इन लोगो ने थाना दिनारा में एफआईआर दर्ज कराई थी।
थाना दिनारा की कार्यवाही (अपराध क्रमांक 195/2015) धारा 341,294,323, 147, 148, 149, 307 भा. द. वि एवम धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पर पेश मामले में न्यायालय अतुल सकसेना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुल 21 गवाहों की साक्षी सजा के समय आरोपी शेलू उर्फ शैलेन्द्र फरार हो गया परन्तु शेष समस्त आरोपी को 7 वर्ष बाद फैसला सुनाकर आरोपीगण को धारा 307 में 7 -7 वर्ष की सजा एवम प्रथक से बलवा करने की लिए 2-2 साल की सज़ा एवम हथियार रखने के लिए 3-3 वर्ष की सजा सुनाकर कुल 1 लाख 24 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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