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वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधान बताए लोगों को

बुधवार, 9 फ़रवरी 2022

/ by Vipin Shukla Mama
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी
शिवपुरी। ग्राम बरखेड़ा में लोगों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधान की जानकारी दी गई।
आज दिनांक 9 फरवरी 2022 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान विनोद कुमार के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती अर्चना सिंह माननीय जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से ग्राम पंचायत बरखेड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा ग्राम वासियों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि आज के समय में लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं इसी वजह से छोटे शहरों में भी वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं। शिवपुरी जैसे छोटे से जिले में भी वृद्धाश्रम बनाया गया है जिसमें वर्तमान में लगभग 30 लोग निवास करते हैं इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जिले में भी ऐसे लोग हैं जो माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। जिस प्रकार बच्चों को माता-पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं उसी प्रकार बुजुर्ग अवस्था में बच्चों का भी दायित्व है कि वे माता-पिता की आवश्यकता की पूर्ति करें। आवश्यकता के अंतर्गत उनका भोजन, दवाएं इत्यादि आती हैं। ना केवल बच्चे बल्कि वे सभी लोग जोकि बुजुर्गों की मृत्यु के उपरांत उनकी संपत्ति पर दावा करते हैं, उन सब का यह दायित्व है कि बुजुर्गों का भरण पोषण करें। फिर भी यदि उक्त ग्राम में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे उनका उचित ढंग से भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं वह उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए अधिकरण में आवेदन दे सकते हैं जिसकी सुनवाई एसडीएम द्वारा की जाती है। आवेदन देने के लिए वह ग्राम बरखेड़ा में नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर श्री राम सिंह धाकड़ से संपर्क कर सकते हैं जो कि उनका आवेदन तैयार कर एसडीएम को सौंप देंगे। ग्राम वासियों द्वारा तालाब के गहरीकरण के संबंध में भी कहा गया तो श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा कहा गया कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं खुद की मदद करना चाहते हैं यदि आपके ग्राम में युवावर्ग है तो वह सभी लोग मिलकर श्रमदान करके तालाब का गहरीकरण कर सकते हैं जो कि उन्हीं के काम आएगा इसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताया था कि बरसात के पानी का अधिक से अधिक संग्रहण हो सके। कार्यक्रम में श्रीमती शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा नालसा की गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले यह जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए कि आप उस योजना के दायरे में आते भी हैं या नहीं। अन्यथा लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं और निराश हो जाते हैं इसलिए आवश्यक है कि पहले अपने सरपंच, सचिव,पटवारी या अन्य ग्राम पदाधिकारी से वर्तमान में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने दस्तावेज एवं पंजीयन सुनिश्चित करवाऐं। कार्यक्रम में श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना एवं एसिड अटैक के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

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