आरोपी जगदीश भील की गिरफ्तारी पर घोषित था ₹10,000 का इनाम
गुना। गुना पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा के मार्गदर्शन में बजरंगगढ पुलिस को 12 वर्षो से फरार जगदीश भील पुत्र बाबूलाल भील को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जगदीश सिंह पुत्र बाबूलाल भील उम्र 44 वर्ष निवासी गोकुल सिंह का चक हाल निवासी पगारा चौकी रुठियाई के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ,सेशन कोर्ट व अन्य कोर्ट ने स्थाई वारंटी जारी किए जिसकी जानकारी निम्नानुसार है।
1) थाना बजरंगगढ - 23 अगस्त 2008 को जगदीश भील और उसके भाई चंदन भील ने रात के समय एक मकान में करीब ₹17,000 की माशरूका की चोरी की जिस पर बजरंगढ़गढ़ थाने में अपराध क्रमांक 124/08 धारा 457 /380 पंजीबद्ध किया गया दिनांक 20 जनवरी 2010 को माननीय न्यायालय द्वारा जगदीश भील को 2 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया था। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर की criminal revision क्रमांक 101/2010 मैं आरोपी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
लंबे समय तक गिरफ्तारी न होने से 22 मार्च 2016 को गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी जगदीश भील की गिरफ्तारी पर ₹10,000 का इनाम घोषित किया गया था
2) थाना कोतवाली - के एसटी क्रमांक 69/09 धारा 302,396 भा द वि में दिनांक 30 /04/2010 को माननीय न्यायालय ने जगदीश भील का स्थाई वारंट जारी किया गया ( 12 वर्ष पुराना स्थाई वारंट)
3) थाना कोतवाली के - अपराध क्रमांक 445/08 में न्यायालय प्रकरण क्रमांक 3256/08 धारा 457,380 मे माननीय न्यायालय द्वारा 6/3/12 को स्थाई वारंट जारी किया ( 10 वर्ष पुराना स्थाई वारंट)
शातिर बदमाश जगदीश भील को गिरफ्तार करने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष टीम लगाई थी
अपनी मेहनत व सूझबूझ के चलते विशेष टीम ने जगदीश भील को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बजरंगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अमित अग्रवाल, प्रधान आरक्षक संदीप , प्रधान आरक्षकधर्मवीर रघुवंशी, प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक शिव दयाल वर्मा, आरक्षक रवि राठौर, आरक्षक पुष्पेंद्र जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है।

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