संपत्तिकर एवं जलकर के प्रकरणों पर नियमानुसार मिलेगी छूट
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च (शनिवार) को प्रातः 10.15 बजे से जिला न्यायालय शिवपुरी के व्हीसी हॉल अथवा एडीआर भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में ऐसे संपत्तिकर अथवा जलकर के प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम तथा नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के सम्पत्ति कर एवं जलकर संबंधी प्रकरण, जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरणों के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) तथा जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे पक्षकार जोकि सम्पत्तिकर तथा जलकर के प्रकरणों में प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना
चाहते है, अपने क्षेत्र के नगर पालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय शिवपुरी में संपर्क कर सकते है। उपरोक्तानुसार छूट शासन द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन दी जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें