बिजली कम्पनी का 100 प्रतिशत ब्याज छूट का ऑफर
अभिभाषक संघ ने की लोगों से नेशनल लोक अदालत में आने की अपील
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल,पानी बिल बकाया बैंक लोन ब्याज वसूली एवं संपत्तिकर के प्रकरण जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। जिला अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र समाधिया, सचिव पंकज आहूजा ने समस्त बार एसोसिएशन की ओर से जारी अपील में कहा है कि 12 मार्च को आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई विवादित प्रकरणों का सामंजस्यपूर्ण मध्यस्थता से निराकरण हो सकता है ऐसे में सभी नागरिक इसका लाभ उठाने के लिए आगे आएं।
अभिभाषक संघ द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के संपत्ति कर एवं जलकर संबंधी प्रकरण जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है, अथवा वाद पूर्व प्रकरण के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार सरचार्ज तथा जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। नगरीय निकाय द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। ऐसे पक्षकार जो कि सम्पत्तिकर तथा जलकर के प्रकरणों में प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है अपने क्षेत्र के नगर पालिका तथा नगर परिषद कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय शिवपुरी में संपर्क कर सकते है। उपरोक्तानुसार छूट शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन दी जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किए जाने का प्रावधान है।
बिजली कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत तक छूट का ऑफर
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भी इस लोक अदालत में कई स्तर पर छूट प्रदान की जा रही है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र समाधिया ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
ग्रामीण बैंक के कर्जदारो को ब्याज में 10 से 40 प्रतिशत ब्याज में छूट
12 मार्च को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्यांचल ग्रामीण बैंक की ओर से बैंक के ऐसे ग्रामीण ऋण ग्रहिताओं को बैंक ब्याज में 10% से लेकर 40% की छूट प्रदान करने का ऐलान किया गया है जो एकमुश्त ऋण चुकता करने और खाता बंद कराने को राजी हो। मध्यांचल ग्रामीण बैंक प्रबंधन की ओर से इस आशय की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। बैंक प्रबंधन ने एकमुश्त समझौता योजना के तहत ग्रामीणों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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