Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका बड़ी खबर: '#घरेलू हिंसा' की '#पीड़ित' के लिए यह है '#सहायतायोजना'

रविवार, 13 मार्च 2022

/ by Vipin Shukla Mama
घरेलू हिंसा से किसी अंग की स्थाई क्षति होने पर पीड़ित को मिलेगी 4 लाख तक क्षति- पूर्ति राशि
शिवपुरी। महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं में एक घरेलू हिंसा भी है, जिसका ग्राफ अन्य हिंसाओं की तुलना में काफी अधिक है। हर तीसरी- चौथी महिला घर के भीतर प्रताड़नाएं झेलती हैं। इस हिंसा को अधिकांश महिलाएं चुपचाप सहन करतीं रहती हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में इस प्रकार की हिंसा से पीड़िता को संरक्षित करने के लिए व्यापक प्रावधान है, उसके बाद भी जागरूकता के अभाव और घर टूटने के डर से महिलाएं आगे नहीं आतीं। अनेकों बार इस अपनों के हिंसात्मक व्यवहार से महिलाओं स्थाई शारीरिक क्षति हो जाती है। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक इस प्रकार के मुआवजे का प्रावधान नहीं था।
यह होगी आवेदन की प्रक्रिया
जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि इस मुआवजे के लिए पीड़ित या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड शारीरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी।
यात्रा खर्च भी मिलेगा
पीड़ित के शारिरिक क्षति होने पर गंतव्य स्थल तक आने जाने तथा न्यायालयीन कार्यवाही विचाराधीन रहने तक सार्वजनिक परिवहन की प्रचलित दरों के अनुसार यात्रा खर्च भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य की निवासी महिलाओं एवं बालिकाओं को ही मिलेगा।


 

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129