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जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्लेम का दिया फैसला

शुक्रवार, 25 मार्च 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। 23.03.2022 को जिला उपभोक्ता फोरम द्धारा प्रमोद कुमार जैन बनाम स्टार हेल्थ इंष्योरेंस कंपनी में माननीय उपभोक्ता आयोग
द्धारा निर्णय दिया गया जिसमें अधिवक्ता पंकज जैन एवं उनके साथी प्रदीप शुक्ला व विनोद शर्मा द्धारा पैरवी की गयी। पक्षकार प्रमोद कुमार जैन के पक्ष में निर्णय घोषित किया गया ।
प्रकरण में पॉलिसी धारक द्धारा कंपनी के विरूद्ध कोरोना के ईलाज के संबंध में क्लेम राषि प्राप्त करने हेतु दावा किया गया था कंपनी द्धारा पॉलिसी धारक को कम राषि का भुगतान किया था जबकि बिल तथा जॉंच रिर्पोटे अधिक राषि कि थी जिसके निर्णय में आयोग ने पॉलिसी धारक को 52280 रूपये का भुगतान कंपनी को करने का आदेष पारित किया बीमा कंपनी द्धारा पक्षकार को अनावष्यक रूप से परेषान किया गया जब उसके द्धारा माननीय फोरम के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया गया। 
माननीय फोरम ने एक माह के अंदर 52280 रूपये परिवाद प्रस्तुती दिनांक से अदायगी दिनांक तक 07 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाए जाने का एवं मानसिक परेषानी हेतु 1000 रूपये तथा परिवाद व्यय 2000 रूपये एक माह के अंदर आवेदक पछकार को प्रदान करने का अनावेदक इंष्योरेंस कंपनी को आदेष दिया।

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