शिवपुरी। 23 मार्च, 2022। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अनेकांत जैन बनाम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में माननीय उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें अधिवक्ता अंचित जैन एवम् उनके साथी तरुण त्रिवेदी द्वारा पक्षकार स्टार हेल्थ के पक्ष में निर्णय घोषित किया गया।
प्रकरण में पॉलिसी धारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोरोना रक्षक पॉलिसी की ऐवज़ में क्लेम कि राशि प्राप्त करने का दावा किया गया था जिसके निर्णय में आयोग ने कहा कि पॉलिसी धारक अनावश्यक तौर पर अस्पताल में भर्ती रहा, तथा कम्पनी द्वारा अनुबंधित पॉलिसी के नियमों के अनुसार तय समय में अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी कंपनी को प्रदान नहीं करायी, जो की साफ-साफ पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन है। जैन ने आयोग के समक्ष भी सिद्ध किया कि कोई गंभीर बिमारी ना होने के बावजूद भी आवेदक इंश्योरेंस का क्लेम पाने हेतु जरुरी ना होते हुए भी भर्ती रहा|
फोरम ने इन्ही सब तथ्यों और जैन की दलीलों के आधार पर शिकायत को खारिज करते हुए आयोग ने स्टार हेल्थ के पक्ष में निर्णय पारित किया|
इंश्योरेंस कंपनियों के वकील जैन ने पॉलिसी धारकों के क्लेम मांगते वक्त ध्यान रखने के लिए कुछ जरूरी बाते बताई हैं:
1. पॉलिसी के नियमों के अनुसार, हमेशा निर्धारित समय में कंपनी को जानकारी प्रदान करें|
2. सभी जरूरी दस्तावेज एक साथ, क्लेम फॉर्म के समय जमा करवाना चाहिए।
3. दावा लगाने से पहले एक विधिक सूचना पत्र देने से कई बार मामले प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपट सकते हैं|

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