शिवपुरी। चैक बाउंस के प्रकरण में आरोपी राजकुमार अग्रवाल को 1 माह के सश्रम कारावास की सजा और ₹90000 प्रतिकार के रूप में
परिवादी को दिए जाने प्रतिकार की राशि जमा ना किए जाने की दशा में राजकुमार को 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा उक्त मामले में परिवादी की ओर से पैरवी गजेंद्र सिंह यादव अधिवक्ता ने की मामला इस प्रकार है अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल निवासी छतरी रोड शिवपुरी ने निजाम बैग मिर्जा निवासी पुरानी शिवपुरी से अपनी घरेलू एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 24 5 2017 को ऋण के रूप में 60.000 हजार रुपए उधार लिए थे जिसके एवज में भुगतान हेतु परिवादी को अभियुक्त ने एक चेक स्वयं के खाते का जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक शिवपुरी राशि ₹60000 का भुगतान हेतु एक एक चेक प्रदत्त किया था और कहा था की 24 7 2017 को उक्त चेक अपने खाते में लगा देना तो भुगतान आवश्यक रूप से प्राप्त हो जावेगा परिवादी ने उक्त चेक भुगतान हेतु अपने खाते में लगाया तो वह चेक बाउंस हो गया चेक बाउंस की सूचना बा चेक राशि अदा करने के लिए परिवादी ने अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से मांग सूचना पत्र भेजा किंतु अभियुक्त को सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी उक्त चेक राशि का भुगतान नहीं किया और परिवादी ने धनराशि प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता gajendra Yadav के माध्यम से परिवाद पत्र माननीय न्यायालय शिवपुरी मैंप्रस्तुत किया तथा प्रकरण में आई साक्ष अनुसार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरीश्री उमेश भगवती साहबने आरोपी राजकुमार को उक्त प्रकरण में एक माह कीसजा सुनाई और ₹90000 प्रति कर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया उक्त मामले में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने की।

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