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बड़ा धमाका: 'रसूखदार टिंकेश गर्ग, आनंद जैन व चिराग जैन', 'परमीशन' का 'झांसा' देकर' लोगों को 'आश्रय होम्स' में बेच रहे 'प्लाट'

शुक्रवार, 25 मार्च 2022

/ by Vipin Shukla Mama
2000 रुपए वर्ग फुट के दाम वसूल रहे
* शिवपुरी में थमने का नाम नहीं ले रहा अवैध कालोनी काटने का सिलसिला
* कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज करने अभिभाषक विजय तिवारी ने की शिकायत 
शिवपुरी। शहर की प्राइम लोकेशन मेडिकल कॉलेज रोड, संतुष्टि अपार्टमेंट के पास, श्रीराम स्टील के पीछे आश्रय होम्स में परमीशन जब मिलेगी तब मिलेगी लेकिन उसके पहले ही नगर के कुछ रसूखदारों ने प्लॉट विक्रय शुरू कर डाला है। कृषि भूमि पर प्लॉट क्रय विक्रय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नगर के धन्नासेठ साल्वेंट वाले सेठ टिंकेश गर्ग, आनंद जैन सहित चिराग जैन ने नगर में संतुष्टि कॉलोनी के पास में कॉलोनी काटना शुरू कर दी है। आश्रय होम्स में प्लॉट कटने को लेकर नगर के जागरूक वकील विजय तिवारी हरकत में आये हैं। कलेक्टर सहित कोतवाली में प्रमाण पेश करते हुए तीनों के नामजद शिकायत दर्ज करवाई है और केस दर्ज करने की मांग की है। इस बड़े मामले को लेकर गहराई से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। 
कॉलोनाइजेशन की कोई अनुमति जारी नहीं
आज जो मामला सामने आया है उसमें टीएनसीपी की अनुमति और डायवर्सन दिखाकर बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है। शहर की प्राइम लोकेशन मेडिकल कॉलेज रोड पर संतुष्टि अपार्टमेंट के पास श्रीराम स्टील के पीछे बड़े स्तर पर ग्राम झींगुरा परगना व जिला शिवपुरी सर्वे नंबर 609 /1/2 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 29 में लगभग 15 बीघा कृषि भूमि में अवैध भूखंड काटे और बेचे जा रहे हैं। यह सारा गोरखधंधा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की सशर्त स्वीकृति और भूमि के डायवर्सन के आधार पर किया जा रहा है। जबकि आज दिनांक तक यहां सक्षम अधिकारी कलेक्टर अथवा एडीएम द्वारा सर्वे क्रमांक 609 एवं सर्वे नंबर 29 में कॉलोनाइजेशन की कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। इस सम्बंध में नगर पालिका शिवपुरी द्वारा भी कोई अनुज्ञा जारी नहीं की है। बिना वैधानिक अनुमति के यहां कॉलोनाइजर्स ने लोगों को अवैध रूप से भूखंडों का विक्रय भी कर दिया है। जिसके चलते अब यह पूरा मामला विवाद में घिरता दिखाई दे रहा है। 
भूखंड का मूल्य 1800 से 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट 
आश्रय होम्स नामक इस कॉलोनी में भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि कॉलोनी पूर्णता वैध है। इस स्थान पर भूखंड का मूल्य 1800 से 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित कर बेचा जा रहा है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बेची जा रही इस भूमि के खसरे देखने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि यहां कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुका है। और भूखंड टुकड़ों में बेचे जा रहे हैं क्रेता के नाम खसरे में साफ  दिखाई दे रहे हैं। 
कलेक्टर सहित कोतवाली में शिकायत, दर्ज करो केस
आश्रय होम्स के नाम से जिस कालोनी मेें भूखण्ड बेचे जा रह हैं उसके संबंध में वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने जिला कलेक्टर, सीएमओ से लेकर सक्षम अधिकारियों को सूचना पत्र दिए हैं साथ ही शिवपुरी कोतवाली में एक आवेदन भी धारा 154 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिया है। जिसमें टिंकेश गर्ग, आनंद जैन, चिराग जैन कॉलोनाइजर के विरुद्ध अवैध कॉलोनी काटने और धोखाधड़ी करने के संबंध में केस दर्ज करने की मांग की गई है। 
अवैध क्रय विक्रय पर कार्रवाई कब माई लार्ड
नोटिस तक सीमित जिला प्रशासन
आश्रय होम्स कॉलोनी के नाम से काटी जा रही इस कॉलोनी में बिना अनुमति के भूखंडों का क्रय विक्रय कानूनी परिधि में आ गया है देखना यह है कि प्रशासन क्या कुछ करवाई करता है और पुलिस कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज करने की कार्रवाई किस तरह अंजाम देती है। यहां बता दें कि शहरी क्षेत्र में 57 कॉलोनाइजर को एकमुश्त जारी किए गए नोटिस में से 47 का कोई पता नहीं चला जबकि एडीएम कार्यालय तक मात्र 10 कॉलोनाइजर के प्रकरण ही कार्रवाई हेतु पहुंचे हैं। जमीनों के गोरखधंधे में प्रशासन का यह अनदेखी पूर्ण रवैया समझ से परे है।
शर्तों का उल्लंघन सिद्ध है, अवैध है क्रय विक्रय: तिवारी 
अभिभाषक विजय तिवारी का कहना है कि आश्रय होम्स के कथित कर्ताधर्ताओं द्वारा उपसंचालक ग्राम तथा नगर निवेश कार्यालय से जो अनुमति प्राप्त की गई है, उसमें स्पष्ट रुप से लिखा है कि संबंधित व्यक्तियों को सक्षम संस्थाओं से अनुमति लेना आवश्यक होगा, किंतु  कॉलोनाइजर्स द्वारा नगर पालिका शिवपुरी से किसी प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है] बावजूद इसके भूखंड खरीददारों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उक्त कॉलोनी पूरी तरह वैध है। जबकि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत कॉलोनी काटने एवं भूखंड विक्रय करने में कलेक्टर एवं नगर पालिका शिवपुरी द्वारा कोई अनुमति प्रदान न करना इस कॉलोनी को अवैध की श्रेणी में लाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। अभिभाषक विजय तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 सी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अवैध कॉलोनी निर्माता को कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान है साथ ही साथ वे अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आते हैं जो अवैध कॉलोनी जेशन को प्रश्रय दे रहे हैं। 
यह बोले अधिकारी 
आश्रय होम्स के नाम से किए जा रहे  कालोनाईजेशन में अभी कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। एक भूमि बछौरा में है तो दूसरी भूमि ग्राम झींगुरा मेें लगती है। नपा से इस सम्बंध में कोई अनुमति जारी नहीं होती, पालिका केवल शुल्क जमा करती है। इसका सुपरवीजन और आवेदन शुल्क जमा हो चुका है,अतिरिक्त आश्रय शुल्क और बंधक प्रक्रिया शुल्क बचा है जो जमा होने पर एडीएम की ओर से परमीशन जारी होगी। लेकिन यदि अनुमति से पूर्व प्लाट्स का क्रय विक्रय किया जाता है तो यह अवैध होगा। 
सतीश निगम, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद शिवपुरी
पहला मामला नहीं है यह
 शिवपुरी में नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी किस तरह से काटी और बेची जा रही हैं इसकी नजीर शिवपुरी में मौजूद है। जमीनों की गड़बड़ी में यहां बड़े स्तर पर कई कॉलोनाइजर सक्रिय हैं। लोगों को भ्रामक जानकारियां देकर भूखंड बेचे जा रहे हैं। 

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