शिवपुरी। न्यायालय से एक ढाबा संचालक पौने तीन लाख की विद्युत चोरी से बरी हो गया। मामले में पैरवी वकील सुरेश धाकड़ ने की। घटना दिनांक 26.09.2015 की है की ए बी रोड बदरवास में आरोपी शिशुपाल सिंह यादव निवासी बदरवास बिना किसी वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से केवल को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जोड़कर अपने ढाबा पर विद्युत का उपयोग कर रहा था,
निरीक्षण में जांचकर्ता सतर्कता शाखा शिवपुरी के सहायक यंत्री ने पाया कि उसने 2,58,983 रुपये की विद्युत चोरी की है तत्पश्चात प्रकरण विशेष न्यायालय में दायर किया गया जिसमें साक्ष उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को विद्युत चोरी का आरोप साबित ना होने से सन्देह का लाभ दिया गया जबकि परिवादी विद्युत मंडल ने 3795 बाट के विद्युत चोरी का प्रकरण आरोपी शिशुपाल के खिलाफ दायर किया था किंतु न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवपुरी श्री पाटीदार जी ने साक्ष्य में विसंगतियां पाई और आरोपी को उक्त चोरी के अपराध से बरी किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी सुरेश धाकड़ एडवोकेट ने की।

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