दिल्ली। चिटफंड पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले 6 करोड़ निवेशकों के लिए बीते दिनों सेबी (SEBI) की ओर से अच्छी खबर आई और बताया गया कि उनकी बचत के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, निवेशकों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. पर्ल्स में लगाया गया पैसा क्लेम करने के लिए अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस बीच निवेशकों को कई जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे.
पैसे कब और कैसे मिलेंगे?
SEBI ने भले ही तारीख घोषित कर दी है. लेकिन, पैसा कब और किस रूप में मिलेगा यह जानकारी अभी साझा नहीं की गई है. हालांकि, SEBI ने निवेशकों से अपील की थी कि वह सुप्रीम कोर्ट और सेबी पर भरोसा रखें. उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा. पीएसीएल निवेशक अपना पैसा पाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.
अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स
आवेदन के लिए पीएसीएल के जितने भी दस्तावेज और रसीदें आपके पास उपलब्ध हैं, वे सभी सेबी की वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/
पर अपलोड कर दीजिए. ध्यान रहे, ओरिजनल दस्तावेज आपको किसी को भी नहीं देने हैं. इसे अपने पास संभालकर रखना है. अपना पैसा वापस पाने के लिए ये दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं.
रसीद भी कर सकते हैं अपलोड
कई निवेशकों की तरफ से यह क्लेम किया गया कि उनके पास पॉलिसी के दस्तावेज नहीं हैं. क्योंकि, उन्होंने यह PACL में जमा कर दिए थे. निवेशकों को करना यह है कि डॉक्यूमेंट जमा होने के वक्त मिली रसीद को वह अपलोड कर सकते हैं. रसीद के आधार पर भी उनका रिफंड क्लेम हो सकेगा. इसके अलावा, निवेशकों के पास जो भी डॉक्युमेंट हो, उसे अपलोड कीजिए.
यह है सबसे जरूरी दस्तावेज
PACL में फंसा पैसा वापस पाने के लिए निवेशकों के पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का होना जरूरी है. ये डॉक्युमेंट अपलोड करना, निवेशकों को हित में है. ये डॉक्युमेंट इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो और सही लोगों को ही पैसा मिले. इसलिए अगर निवेशक के पास PAN नंबर नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए. पैन के बिना रिफंड का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

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