शिवपुरी। सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने परिवार की महिला को क्षतिपूर्ति राशि देने के साथ व्याज व दावा खर्चा भी बीमा कम्पनी को देने के निर्देश दिये हैं। प्रकरण के अनुसार दिनांक 15 जून 2021 को सुबह करीबन 10:00 बजे ग्राम हाजी नगर थाना करेरा क्षेत्र के अंतर्गत वाहन बस क्रमांक एमपी 33 पी2004 को उसके चालक ड्राइवर ने तेजी व लापरवाही से चलाकरमोटरसाइकिल साइड से जा रही मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी मोटरसाइकिल पर बैठी कपूरी बाई को गंभीर चोटे आ गई थी तथा बस का पहिया भीउसके सिर पर से निकल गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी कपूरी बाई के बारिसानो द्वारा अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि पाने हेतु माननीय अधिकरण में ड्राइवर मालिक तथा बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत कराया गया जिसमें न्यायालय में सभी पक्षों के उपस्थित होने के उपरांत दावे के जवाब प्रस्तुत किए गए तथा माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की साक्षी ग्रहण की गई उसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा मृतिका की आयु इनकम और डिपेंडेंसी के आधार पर करीबन ₹1000000 की डिग्री प्रदान की गई मृतिका की आयु करीबन 55 वर्ष की थी कपूरी बाई के बारिशनो की ओर से माननीय न्यायालय में पैरवी मनीष कुमार मित्तल एडवोकेट द्वारा की गई थी तथा माननीय न्यायालय द्वारा ₹1000000 की क्षतिपूर्ति धनराशि पर प्रथक से दावाप्रस्तुति दिनांक से 6% वार्षिक ब्याज दर भी सभी आवेदक को दिलाया गया है तथा दवा खर्चा भी बीमा कंपनी से दिलाया गया है।

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