शिवपुरी। पंचायत एवम नगर पालिका के चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी को मिलाकर 50% आरक्षण देने के निर्देश उच्च न्यायालय ने सरकार को दिए हैं, नतीजे में जिले की नप एवम पंचायतों के वार्डों में आरक्षण 24 मई से होने जा रहा है। शिवपुरी के पीजी कॉलेज में शिवपुरी की नगर पालिका सहित जिलों की नगर परिषदो का आरक्षण 24 मई को होने जा रहा है। जबकि पंचायत का आरक्षण 25 को होगा। इधर नए निर्देशों के बाद अब नपा चुनाव के लिए शिवपुरी जिले के साथ साथ नपा के 39 वार्डों में अब तक सामान्य कुछ वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित करना पड़ेगा तभी 50% आरक्षण पूरा किया जा सकेगा। अभी शिवपुरी नगर पालिका के 39 वार्ड में से वर्तमान में 6 वार्ड एससी, एक वार्ड एसटी और 10 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। मतलब, 39 वार्ड में से 17 वार्ड में आरक्षण है, इस हिसाब से आरक्षण 50 फीसदी से कम है। ऐसे में ओबीसी आरक्षित वार्ड बढ़ सकते हैं। ओबीसी वार्ड बढ़े तो इसका सीधा सीधा असर सामान्य वर्ग के वार्ड पर पड़ेगा।नरवर को छोड़कर जिले में भी होगा बदलाव
जिले में शिवपुरी नपा को छोड़कर अन्य नगरीय निकायों में 15-15 वार्ड हैं। यहां भी 50% के हिसाब से आरक्षण किया जाएगा। वहीं नरवर में चुनाव होकर परिषद का गठन हो गया है। इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
नरवर में कोई बदलाव नहीं क्योंकि यहां चुनाव बाद परिषद गठित हो चुकी है।अधिसूचना जारी, शिवपुरी में 25 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण
नए परिसीमन के बाद जिले की पंचायतें में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को आरक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। यहां 25 मई को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण किया जाएगा। बता दें की सरकार ने 2022 में जिला पंचायत, जनपद पंचायतों व पंचायतों में परिसीमन किया है। इसके बाद जिला पंचायत के वार्ड 23 के बजाए अब 25 हो गए हैं। 193 जनपद के लिए वार्ड है जबकि 587 ग्राम पंचायत हैं।
इधर वर्तमान में शिवपुरी नपा के वार्डों का इस तरह है आरक्षण
वार्ड 1. अनारक्षित, 2. अन्य पिछड़ा वर्ग, 3. अनारक्षित महिला, 4. अनारक्षित, 5. अनारक्षित, 6. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 7. अनारक्षित महिला, 8. अनारक्षित 9. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 10. अनारक्षित महिला, 11 अनारक्षित 12. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 13. अनुसूचित जाति महिला 14. अनुसूचित जाति, 15. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 16. अनुसूचित जनजाति, 17. अनारक्षित महिला, 18. अनारक्षित महिला, 19. अन्य पिछड़ा वर्ग, 20. अनारक्षित, 21. अनारक्षित महिला, 22. 'अनारक्षित महिला, 23. अनारक्षित, 24. अनारक्षित, 25. अन्य पिछड़ा वर्ग, 26. अनारक्षित महिला, 27. अनारक्षित महिला 28 अन्य पिछड़ा वर्ग, 29.अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 30. अनुसूचित जाति, 31. अनारक्षित महिला, 32- अनुसूचित जाति महिला, 33. अनारक्षित, 34. अन्य पिछड़ा वर्ग, 35. अनुसूचित जाति वर्ग, 36. अनारक्षित महिला, 37- अनारक्षित 38. अनारक्षित महिला,39. अनुसूचित जाति महिला।
आयोग के निर्देशानुसार होगा आरक्षण
आरक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार शुरू कर दी है। अभी आरक्षण के जो निर्देश आए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही उन्हें अवकाश की पात्रता रहेगी।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

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