शिवपुरी। महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में शक्तिशाली महिला संगठन की और से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी बस्ती बड़ोदी में बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शिवपुरी। कार्यशाला में फील्ड कॉर्डिनेटर पूजा शर्मा ने द्वारा बताया गया कि अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़की की आयु अठारह वर्ष व लड़के की आयु इक्कीस वर्ष होनी आवश्यक है। इससे कम आयु में यदि विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दण्डनीय अपराध है। बालक-बालिका के जीवन पर बाल विवाह का दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसी कुप्रथा पर रोक लगाने व इसके विरूद्ध आवाज उठाने का कार्यशाला में आह्वान किया गया। कहीं भी बाल विवाह होता दिखाई दे तो इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर १०९१ या पुलिस को दी जा सकती है। कार्यशाला में बाल विवाह से जुड़े अधिकारों व कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में रजनी सेन के द्वारा बच्चों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए आह्वान किया गया कि वह अपना बाल विवाह नहीं होने दें। यदि परिजन दबाव बनाए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि परिजनों से समझाइश की जा सके।
कार्यशाला में समुदाय की सुपोषण सखी, न्यूट्रीशन चैंपियन, आशा वर्कर, शक्ति शाली महिला संगठन की पूजा शर्मा के साथ महिला बाल विकास की रजनी सेन मुख्य रूप से आदि मौजूद रही।

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