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धमाका: 'अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की दिखे तैयारी' तो 'तत्काल डायल कीजिये यह नम्बर', क्लिक खबर

रविवार, 1 मई 2022

/ by Vipin Shukla Mama
बाल विवाह रोकने हेतु निगरानी समितियां गठित
शिवपुरी, 01 मई 2022। कलेक्टर एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिले में 3 मई को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह आयोजनों में बाल विवाह संपन्न न हो इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है।
जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम गठित
बाल विवाह की सूचना हेतु जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम गठित किए गए है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की जानकारी वन स्टॉप सेंटर 07492356963 एवं जिला बाल संरक्षण कार्यालय 07492356995, चाईल्ड लाईन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 एवं पुलिस 100 नम्बर पर की जा सकती है। परियोजना स्तरीय सूचना केन्द्र में शिवपुरी शहर के लिए परियोजना अधिकारी श्रीमती नीलम पटेरिया मो. 8770242817, शिवपुरी ग्रामीण के लिए श्री केशव गोयल मो.7354240782, पोहरी के लिए श्री नीरज सिंह गुर्जर मो.8770798485,  कोलारस एवं बदरवास के लिए सुश्री पूजा स्वर्णकार मो. 7987594149, करैरा के लिए श्रीमती प्रियंका बुनकर मो. 8269382880, नरवर के लिए श्री रविरमन पाराशर 9770675182, पिछोर के लिए श्री अरविंद तिवारी मो. 7722989773 एवं खनियांधाना श्री अमित यादव मो. 7909634550 पर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है।
बाल विवाह गंभीर अपराध की श्रेणी में 
बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह बच्चों के विकास में सबसे बड़े अवरोध के रूप में चिन्हित किया गया है। इस सामाजिक अपराध को सामुदायिक सहयोग के बिना मिटाया जाना संभव नहीं है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह का अनुष्ठान करना, कराना एवं उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करना दंडनीय अपराध माना गया है। इसके लिए कानून में 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया है। संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में बाल विवाह को बच्चों के साथ क्रूरता मानते हुए 3 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। 
समितियों का जिले में हुआ गठन
जिले में बाल विवाह प्रतिषेध की मंशा अधिनियम की धारा 13 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु निगरानी समितियों का गठन किया गया है। जिसमें जिला स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में कलेक्टर एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ जिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा नामांकित पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, जिला जनसंपर्क अधिकारी, चाईल्ड लाईन शिवपुरी रहेंगे।
विकासखण्ड स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस), तहसीलदार, बीएमओ, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी मबावि, संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक शामिल है। ग्राम स्तरीय समिति में सरपंच/पंच/वार्ड पार्षद, पंचायत सचिव, संबंधित ग्राम का पटवारी, स्कूल के सभी शिक्षक, मातृृ सहयोगिनी समिति की सदस्य, स्वसहायता  समूह की सदस्य, शौर्यदल सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका शामिल है। उक्त ग्राम स्तरीय दल बाल विवाह के सबंध में सूचना तंत्र के रूप में कार्य करेगा, जो अपने गांव/वार्ड में आयोजित होन वाले सभी विवाह आयोजनों की जानकारी तिथि से पूर्व संकलित करेगा तथा वर-वधू की उम्र के संबंध में दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण करेगा। 


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