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धमाका: न्यायालय ने दृष्टि बंधक ट्रेक्टर को विक्रय करने वाले चंपालाल यादव, इंद्रभान सिंह यादव व पन्ना लाल यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश

शनिवार, 21 मई 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सज्जन सिंह सिसोदिया जी ने एक फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस ट्रेक्टर की किस्तें अदा न करने के चलते दृष्टि बंधक ट्रेक्टर को विक्रय करने वाले
चंपा लाल यादव, इंद्रभान सिंह यादव व पन्ना लाल यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है। परिवाद अंतर्गत धारा 406, 420, 424 एवं 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया हैं। चोला मंडलम इन्वेस्ट फाइनेंस कम्पनी की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। जिसमें मेसी ट्रैक्टर के लिए 410000 का फाइनेंस लिया था जो की कंपनी में दृष्टि बंधक था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा ट्रैक्टर को कंपनी की संपत्ति होते हुए भी अन्य को विक्रय कर अमानत में खयानत की गई, अतः चंपालाल यादव इंद्रभान यादव के विरुद्ध 406, 420, 424 एवं 120 बी भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया।

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