आइए देखते हैं किस किस पर हुई कारवाई
केस - 1
निर्वाचन कार्य में लापरवाही के दोषी सहायक शिक्षक को किया निलंबित
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य संबंधी सौंपे गए पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बतरने का दोषी पाए जाने पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुटावली के सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त सहायक शिक्षक सम्पूर्णानंद त्रिपाठी द्वारा मतगणना कार्य में ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते हुए मतगणना पार्टी एवं एआरओ तथा एजेंटो से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जिसके तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी में सम्बद्ध किया गया है।
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केस - 2
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सत्यापन कार्य में अनुपस्थित रहने वाले 23 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत आमनिर्वाचन 2022 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के प्रशिक्षण एवं सत्यापन कार्य में अनुपस्थित रहने पर 23 शासकीय कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अनुपस्थित कर्मचारियों में प्राथमिक शिक्षक धर्मकुल भूषण, भृत्य प्रदीप शर्मा, सहायक शिक्षक राकेश शर्मा, शिक्षक ओमप्रकाश राजपूत, प्राथमिक शिक्षक ज्वाला प्रसाद, माध्यमिक शिक्षक मुकेश कुमार गुप्ता, भृत्य कोमल प्रसाद आदिवासी, प्राथमिक शिक्षक अमर सिंह आदिवासी, सहायक ग्रेड-तीन अमित राजपूत, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय दिनेश कुमार राजौरिया, भृत्य सुनील कुमार खरे, हेण्डपंप टेक्निशियन बालकृष्ण सोनी, हेल्पर राजेन्द्र राणा, मध्याचंल ग्रामीण बैंक के मैंसेन्जर महेश कुमार सेन, भृत्य सुरेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक पंचम सिंह जाटव, सहायक ग्रेड-तीन बुद्धिप्रकाश भार्गव, हेल्पर रामस्वरूप राठौर, भृत्य लखन सिंह कुशवाह, प्राथमिक शिक्षक सुरेश कुमार मांझी, प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र अग्रवाल, भृत्य मुकेश वर्मा, कम्पाउन्डर हरीश शर्मा शामिल है। उक्त कर्मचारी अपना जवाब तीन दिवस में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा कर्मचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबन/विभागीय जांच/वेतन राजसात/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाने की कार्यवाही की जाएगी।
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केस - 3
समाचार
नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रथम चरण के प्रशिक्षण एवं सत्यापन कार्य में अनुपस्थित रहने पर 07 शासकीय कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। अनुपस्थित कर्मचारियों में शासकीय कन्या उमावि कोर्ट रोड के सहायक शिक्षक मोहन सिंह रावत एवं प्राथमिक शिक्षक श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव, महिला बाल विकास खनियांधाना की सुपरवाईजर श्रीमती वर्षा कोली, शा.कन्या उमावि खनियाधाना के सहायक अध्यापक श्रीमती भावना परिहार, सहायक अध्यापक श्रीमती केश कुमारी, सहायक अध्यापक मोवत सिंह, प्राथमिक शिक्षक मलखान सिंह भदौरिया शामिल है। उक्त कर्मचारी अपना जवाब तीन दिवस में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

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