शिवपुरी, 26 जून 2022। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत उम्मीदवार मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं कर सकते है।राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा मतदान केंद्रों में या उनके आसपास मतयाचना करने पर प्रतिबंध एवं मतदान के दिन अभ्यार्थीगण मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिबंध संबंधी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी कृत्यों को रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

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