शिवपुरी। शिवपुरी के त़तीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने एक चैक बाउंस के मामले में निचली अदालत के आदेश को यथावत रखते हुये आरोपी/अपीलांट को 2,65,000/-रूपये की प्रतिकर राशि एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गयी। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि आरोपी/अपीलांट कोमल आदिवासी ने परिवादी/रेस्पॉडेन्ट पवन रजक से 2 लाख रूपये बतौर ऋण उधार प्राप्त किये थे और उक्त राशि के भुगतान हेतुआरोपी ने एक चैक भरकर दिया था। उक्त चैक के बाउंस होने के पश्चात नोटिस जारी किया इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय जेएमएफसी में परिवाद प्रस्तुत किया था जहां पर अधिनस्थ न्यायालय ने आरोपी को दण्डित करते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,65,000/-रूपये की प्रतिकर राशि से दण्डित किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी और उक्त अपील में अपीलीय न्यायालय ने आरोपी की अपील को निरस्त कर दिया।

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