शिवपुरी। जिले की चर्चित ग्राम पंचायत मुढैरी के पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव को सिविल जेल भेजने के आदेश करते हुए वारंट जिला पंचायत के सीइओ उमराव सिंह मरावी ने जारी कर दिए हैं। दोनों पर उनके समय के 3 लाख 63 हजार 500 रुपए बकाया हैं। देखिए क्या लिखा हैं अलग अलग आदेश में कीजिए एक नजर। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विहित प्राधिकारी) जिला पंचायत शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी, दिनांक
मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2)
08/06/2022
क्रमांक/24/2019-20/ धारा-92/ 3138 13.6.22 प्रारूप
की उपधारा के अधीन वारंट
प्रति,
जेलर, जेल शिवपुरी,
श्री विनोद जाटव् पूर्व सरपचं ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी से जो पंचायत के सरपंच की हैसियत से ग्राम पंचायत मुढैरी का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है, इसके नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट धन पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिये लिखित आदेश क्रमांक 793 दिनांक 28.11.2017, सूचना पत्र क्रमांक 912 दिनांक 12.12.2017 सूचना पत्र क्रमांक 1463 दिनांक 07.06.2018, सूचना पत्र क्रमांक 1895 दिनांक 30.08.2018, सूचना पत्र क्रमांक 256 दिनांक 19.03.2019, सूचना पत्र क्रमांक 105 दिनांक 12.01.2022 एवं सूचना पत्र क्रमांक 2604 दिनांक 26.05.2022 द्वारा अपेक्षा की गई थी, किंतु वर्णित सूचना पत्रो से वसूली राशि जमा करने हेतु निर्देशित करने के बाद भी निर्देशित धन संदत्त करने से इंकार किया है। आप से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त श्री विनोद जाटव पूर्व सरपचं ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी को अपनी अभिरक्षा में लें। तथा उसे अधिक से अधिक तीस दिन की कालावधि के लिये उत धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरूद्ध रखें। आज तारीख
.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा इस कार्यालय की मुद्रा सहित किया गया।
(उमराव सिंह मरावी)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी
(म.प्र.)
: : अनुसूची ::
श्री विनोद जाटव पूर्व सरपचं ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी से वसूली योग्य राशि रू. 563500/-/- (रूपये पांच लाख तिरेसठ हजार पांच सौ रूरू मात्र)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
-
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विहित प्राधिकारी) जिला पंचायत शिवपुरी (म.प्र.) क्रमांक/24/2019-20/धारा-92/ 3137 13.6.22 प्रारूप शिवपुरी, दिनांक ७8 /06/2022
मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2)
प्रति,
की उपधारा के अधीन वारंट
जेलर,
जेल शिवपुरी,
जिला शिवपुरी म.प्र.
श्री ध्रुवसिंह यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी से जो पंचायत के सरपंच की हैसियत से ग्राम पंचायत मुढैरी का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है,इसके नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट घन पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिये लिखित आदेश क्रमांक दिनांक 28.11.2017, सूचना पत्र क्रमांक 911 दिनांक 793 (12.12.2017 सूचना पत्र क्रमांक 1464 दिनांक 07.06.2018, सूचना पत्र क्रमांक 1896 दिनांक 30.08.2018, सूचना पत्र क्रमांक 257 दिनांक 19.03.2019, सूचना पत्र क्रमांक 450 दिनांक 23.04.2019, सूचना पत्र क्रमांक 842 दिनांक 04.06.2019 सूचना पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 05.08.2019 सूचना पत्र क्रमांक 6378 दिनांक 08.10.2021, सूचना पत्र क्रमांक 6609 दिनांक 21. 10. 2021, सूचना पत्र क्रमांक6829 दिनांक 01.11.2021, सूचना पत्र क्रमांक 7644 दिनांक 07.11.2021, सूचना पत्र क्रमांक 105 दिनांक 12.01.2022 एवं सूचना पत्र क्रमांक 2664 दिनांक 26.05.2022 से वसूली धन राशि रु 363500/- जमा किये जाने हेतु अपेक्षा की गई थी, किंतु इनके द्वारा अंतिम वार दिनांक 14.12.2021 को एक माह का अंतिम अवसर चाहा गया परन्तु अवसर देने के बाद भी इनके द्वारा निर्देशित धन संदत्त करने से इंकार किया है । आप से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त श्री श्री ध्रुवसिंह यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी को अपनी अभिरक्षा में लें। तथा उसे अधिक से अधिक तीस दिन की कालावधि के लिये उक्त धन संदत्तः किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखें। .06.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा इस कार्यालय की मुद्रा सहित जारी
किया गया।
आज तारीख
(उमरावसिंह मरावी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी (म.प्र.)
: अनुसूची ::
श्री विनोद जाटव पूर्व सरपचं ग्राम पंचायत मुढैरी जनपद पंचायत शिवपुरी से वसूली योग्य राशि रू. 363500/-/- (रूपये तीन लाख तिरेसठ हजार पांच सौ रू मात्र)

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें