भोपाल। नगरीय चुनाव में स्टार प्रचारक बुलाने पर किराया छोड़कर बाकी का पूरा खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। इतना ही नहीं आगे महापौर या अध्यक्ष, पार्षद ने मंच साझा किया तो खर्चा भी साझा करना पड़ेगा यानि आधा आधा खर्च दोनों के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं, एक से अधिक पार्षदों की सभा के मामले में पार्षदों के बीच खर्च बराबर-बराबर बांटा जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगरीय चुनाव अगर कोई प्रत्याशी स्टार प्रचारक बतौर किसी भी बड़ी हस्ती या नेता से प्रचार कराएगा, तो इसका खर्च उसे ही उठाना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने इस संबंध सोमवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के मामले में वार्ड की सीमा तय की गई है। एक ही मंच से अगर महापौर या अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी सभा करते हैं, तो इसमें होने वाले खर्च को दोनों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। वहीं, एक से अधिक पार्षदों की सभा के मामले में पार्षदों के बीच खर्च बराबर-बराबर बांटा जाएगा। कुलमिलाकर लोगों का कहना है कि प्रदेश में स्टार प्रचारक नजर कम ही आयेंगे और अगर आए भी तो प्रत्याशियों को खर्च समन्वयक योग्य व्यक्ति को चुनना होगा जो चुनाव आयोग के अनुसार सीमित खर्च में प्रचार करवा दे और हल्ला भी न हो, हालाकि रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं होगा।

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