शिवपुरी। कोलारस थाने में शिवपुरी नगर के ख्यातिनाम महेंद्र गोयल पुत्र रामजीदास गोयल निवासी सादर बाजार शिवपुरी के विरुद्ध फरियादी हर्षित गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता उम्र 29 साल निवासी उपयंत्री नगर परिषद कोलारस की शिकायत पर अवैध कालोनी सन्निर्माण कोलेकर म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गुप्ता ने आवेदन देतेहुए पुलिस को बताया कि न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक/0040/अ-74/2021 2022 मे पारितआदेश दिनांक 27.05.22 के पालन में अनावेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। इस संबंध में कलेक्टर जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक /0040/अ-74/2021-2022/562 दिनांक 31.05.2022। उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम मेंन्यायालय अपर कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक/0040/अ-74/2021-2022 मे पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही हैजिसमे म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत अनावेदक श्री महेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामजीदास गोयल निवासी सदर बाजार तहसील व जिला शिवपुरी के विरूद्ध अवैध कालोनी सन्निर्माणके अपराध का दोषी पाये जाने से अनावेदक के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध कराये जाने के आदेश जारी किये गये है। माननीय न्यायालय के आदेश के पालन मे श्री हर्षित गुप्ता उपयंत्री नगर परिषद कोलारस को प्रकरण की प्रमाणित प्रति के साथ भेजा जा रहा है। अतः आप माननीय न्यायालय के आदेश के पालन मे निर्दिष्ट धाराओ के तहत आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्राथमिक दर्ज करने का कष्ट करें। संलग्न अपर कलेक्टर महोदय के न्याया. के प्र.क्र. 40/3-14/2021-22 की प्रमाणित प्रति हस्ताक्षर अपठित अंग्रेजी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोलारस जिला शिवपुरी। इस पत्र के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया हैं।

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