विजयपुर। श्योपुर अंतर्गत बस स्टैंड विजयपुर स्थित शराब की दुकान के संचालक द्वारा प्रिंट रेट से अधिक महंगे में शराब बेचने की शिकायत आबकारी मंत्री, कलेक्टर श्योपुर व T I विजयपुर को शिवपुरी के अभिभाषक सुरेश धाकड़ द्वारा की गई। शिकायत पर कीजिए एक नजर........
प्रति,
पुलिस थाना विजयपुर जिला श्योपुर म.प्र.
श्रीमान टी. आई. महोदय
विषय :- बस स्टैंड विजयपुर स्थित शराब दुकान के विरूद्ध मुल्य से ज्यादा में बेचने पर FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही करने बावत।श्रीमान महोदय,
सेवा में प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :
1. यह कि मैं प्रार्थी दिनांक 20.05.2022 को अपने किसी कार्य से विजयपुर गया था, तो बस स्टैंड स्थित शराब की दुकान पर कुछ ग्राहकों व शराब की दुकान के मालिक / नौकर आदि में कहासुनी हो रही थी।2. यह कि प्रार्थी ने जब घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो पता लगा कि दुकानदार शराब को अधिक रेट में बेच रहा है, प्रार्थी के पास इसका वीडियो भी है, ऐसी स्थिति में उक्त अनुज्ञापीधारी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम व भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।3. यह कि प्रार्थी से श्रीमानजी आप वीडियो को मोबाइल नंबर 9425137687 से व्हाट्सएप्प के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उक्त वीडियो में दुकानदार व ग्राहक की प्रिंट रेट से अधिक रेट पर शराब बेचने को लेकर स्पष्टतः साक्ष्य है तथा साक्षी भी मौजूद हैं, उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितयों को देखते हुये उक्त अनुज्ञापी धारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दंडित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जांच कर दोषियों के विरूद्व प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।प्रतिलिपि :
1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्योपुर
2. श्रीमान आबकारी मंत्री महोदय
म.प्र. शासन भोपाल
प्रार्थी
सुरेश धाकड़ एडवोकेट

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