बन्द रेलवे फाटक को क्षतिग्रस्त न करें, आप को असुविधा हो सकती है
भोपाल। मण्डल में समपार फाटकों पर बूम क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मण्डल रेल प्रबन्धक श्री सौरभ बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में स्थानीय लोगों, वाहन चालकों को समपार फाटक पार करते समय सावधानियां बरतने व रेल नियमों का पालन करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत लेवल क्रासिंग से गुजरने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है एवं जागरूकता लाने के लिए संरक्षा सम्बन्धी नियमों के पम्फलेट का वितरण किया जा रहा है। इसके वावजूद भी कुछ वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक बन्द फाटक के बूम को तोड़कर फाटक पार करने की गलत चेष्टा की जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान होता है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि लेवल क्रासिंग गेट को बंद/खोलते समय बूम क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रेल अधिनियम की धारा 154 के तहत एवं बंद गेट को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में रेल अधिनियम की धारा 160 के तहत कार्यवाही की जाती है। समपार फाटकों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक कार्यवाही कर एवं जागरूकता अभियान चलाकर नियंत्रित करने के सतत प्रयास जारी है। मंडल रेल प्रबंधक श्री सौरभ बंदोपाध्याय ने आम जनता, सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वह सड़क उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर समपारफाटक पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें।

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