आइए कीजिए एक नजर क्या लिखा चेतावनी पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग व जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्र./एस.डी.ओ./री-1 /2022/863
// कारण बताओं नोटिस //
शिवपुरी, दिनांक:-2406.2022
बनाम : श्री केशव गोयल
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत रिक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता /सहायिका के पदों पर भर्ती हेतु विधिवत विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आहूत किये गये थे जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना था मेरे द्वारा उक्त नस्ती पर प्रस्तुत किये जाने हेतु समय व दिनांक दिया गया था नियत दिनांक के उपरांत भी अगामी दिनांक व समय नहीं लिया गया है। उक्त संबंध में आपको कई बार मौखिक / दूरभाष के माध्यम से उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की नस्ती प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त नस्ती आज दिनांक तक मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की है और आपने उक्त संबंधित नस्ती का निराकरण नहीं कराया है जिसके कारण शासन के निर्देशों, प्रक्रिया का पालन समय सीमा में नहीं हो सका है, उक्त संबंध में रिक्त पदों की भर्ती लंबित रहने के कारण हितबद्ध पक्षकारों/जनप्रतिनिधियों द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर आपके विरूद्ध विलम्ब का मुख्य कारण आपके निजी स्वार्थ एवं व्यक्तिगत रूप से निजी व्यक्तियों को लाभ दिये जाने, उक्त कार्य संबंधी अवैध वसूली कर अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुचायें जाने के आरोप आप पर लगाये जा रहें है, जिससे शासन, प्रशासन की छवि धूमिल होकर पात्र हितबद्ध व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहें हैं साथ ही आवेदको में काफी असंतोष, रोस व्याप्त है। कतिपय व्यक्तियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से आपके विरूद्ध भविष्य में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
अत: आपका उक्त कृत्य शासन के निर्देश प्रक्रिया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना होकर कार्य को समय सीमा में पूर्ण नहीं कराये जाने से आपकी स्वेच्छाचारिता, पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर उदासीनता, गंभीर लापरवाही का घोतक होकर गंभीर अनुशासनहीता की श्रेणी में आता है। अतएव उक्त कारण से क्यों न आपके विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 (अपील वर्गीकरण एवं नियंत्रगण) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजें जावें? उक्त संबंध में विलम्ब का तथ्यात्मक संपूर्ण कारण सहित अपना उत्तर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, साथ ही संबंधित उक्त नस्ती भी मेरे अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें। समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में यह मानते हुये कि आपको उक्त आरोप स्वीकार हैं ततसंबंध में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
गणेश जायसवाल, अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी

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