शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी में आवेदक द्वारा एक शिकायत कार्यपालन यंत्री म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के विरूद्ध की गई थी। जिसमें सुनीवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे, राजीव कृष्ण शर्मा, श्रीमती अंजू गुप्ता ने रीडिंग अनुसार बिल नहीं देने पर बिल की राशि 1,28, 325 रूपए निरस्त कर रीडिंग के अनुसार बिल देने का आदेश दिया है।
आवेदक जानकी अरोरा द्वारा वर्ष अक्टूबर 2020 में यूनिट 13233 राशि 1,28,325 रूपए का विद्युत बिल देकर सेवा में कमी की है। इस संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत बिलों का अध्ययन किया गया जिसमें मीटर रीडिंग के अनुसार बिल आवेदक को प्रदान किया जाना प्रकट किया लेकिन अगस्त 2020 में 143 यूनिट खपत दर्ज हुई है। जिसका औसत 334 यूनिट हो रहा हैं आवेदक को इसकी औसत के अनुसार माह अक्टूबर 2020 में बिल प्रदाय किया जाना उचित हैं। माह अक्टूबर 2020 में यूनिट 13233 राशि 1.28,235 रूपए निरस्त किया जाता है। और आवेदक को औसत रीडिंग के आधार पर 334 यूनिट का नवीन संशोघित अधिभार रहित माह अक्टूबर 2020 का बिल जारी करने के निर्देश एमपीईबी के कर्मचारियों को दिए हैं। इतना ही नहीं अनावेदक को एक माह के अंदर आवेदकगण को हुई शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रूपए तथा परिवाद व्यय हेतु 2000 रूपए कुल राशि 3000 रूपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। उक्त प्रकरण में पैरवी पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, राशिद जाफरी, चन्द्रशेखर भार्गव, आकाश जैन, आयुषी राणा द्वारा की गई।

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