शिवपुरी। माननीय न्यायालय सी.जे.एम. शिवपुरी श्री सज्जन सिंह सिसौदिया ने चैक बाउंस के एक प्रकरण में 6 माह का कारावास एवम 13,60,000/- रूपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। मामले में पैरवी एडवोकेट श्री जितेन्द्र कुमार गोयल ने की। उक्त मामले में एडवोकेट गोयल द्वारा सूर्यप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री कौशलचंद जैन निवासी आर्यसमाज रोड शिवपुरी की ओर से मनीष जैन पुत्र स्व. श्री रमेशचंद जैन पता बालाजी कलर लैब एम.एम. हॉस्पिटल के पास पोहरी रोड शिवपुरी के विरुद्ध चैक क. 622521 दिनांकित 05.06.2018 राशि 5,00,000/- रुपये एवं चैक क. 622279 दिनांकित 10.06.2018 राशि 5,00,000/- रुपये डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर धारा 138 एन. आई. एक्ट के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जो प्रकरण क्र. 722/2018 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय सी.जे.एम. शिवपुरी श्री सज्जन सिंह सिसौदिया द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय दिनांक 06.07.2022 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा मनीष जैन पुत्र स्व. श्री रमेशचंद जैन को दोषी पाकर 6 माह के कारावास से दण्डित किया है साथ ही 13,60,000/-रुपये प्रतिकर के रूपये में अदा करने का भी आदेश दिया है। इसकी पैरवी जितेन्द्र कुमार गोयल एडव्होकेट न्यूब्लॉक जवाहर गंज शिवपुरी म.प्र. ने की थी।

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