शिवपुरी। आरोपी अविनाश अग्रवाल को चेक बाउंस के प्रकरण में 6 महीनेका कारावास और ₹240000 प्रति कर की राशि देने का आदेश । प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर आरोपी को 6 महीने का साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया मामला इस प्रकार है परिवादी Kapil मनोचा से आरोपी अविनाश अग्रवाल निवासी कृष्ण पुरम कॉलोनी शिवपुरी ने ₹150000 उधार ऋण के रूप में दिनांक 2 1 2016 को उधार प्राप्त किए थे जिसके एवज में आरोपी अविनाश अग्रवाल ने परिवादी Kapil मिनोचा को भुगतान हेतु एक चेक क्रमांक 59 1392 दिनांक 2 8 2016 का प्रदाननकिया था परिवादी ने अपना चेक भुगतान हेतुअपने खाते में डाला तो चेक बाउंस हो गया उक्त चेक बाउंस की सूचना अपने वकील gajendra Yadav के माध्यम से भेजी किंतु आरोपी ने फिर भी भुगतान नहीं किया नोटिस की समय अवधि पूरी होने पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मामला माननीय न्यायालय पेश किया प्रकरण में गवाही उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी अविनाश अग्रवाल को चेक बाउंस में दोषी पाते हुए6 माह सश्रम कारावास और ₹240000 के प्रतिकर से दंडित किया प्रतिकर की राशि की राशि जमा ना करने पर श्यामा का अतिरिक्त साधारण कारावास बहुत आए जाने भुगताय जाने का आदेश पारित किया उक्त प्रकरण में पैरवी फरियादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव द्वारा की गई।
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