शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी श्रीमती श्वेता मिश्रा ने चैक बाउंस के प्रकरण में 6 माह का कारावास एवम 6,10,000 रूपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में पैरवी श्री जितेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट ने की। गोयल के अनुसार उनके पक्षकार जय कुमार जैन निवासी ग्राम सिरसौद हाल शंकर कॉलोनी शिवपुरी द्वारा श्रीराम पुत्र श्री बाबूलाल जाटव निवासी बीलारा थाना सिरसौद जिला शिवपुरी के विरुद्ध चैक क्र. 898852 दिनांकित 14.08.2020 राशि 5,00,000/- रुपये जो इलाहाबाद बैंक शाखा शिवपुरी के डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क. 28 / 2021 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी श्रीमती श्वेता मिश्रा द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय दिनांक 23.07.2022 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा श्रीराम पुत्र श्री बाबूलाल जाटव को दोषी पाकर 6 माह के कारावास से दण्डित किया है साथ ही 6,10,000/-रुपये प्रतिकर के रूपये में अदा करने का भी आदेश दिया है।
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