शिवपुरी। जिले में पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है तो यह गुस्ताखी भारी पड़ सकती है इसलिए पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपना व्यय लेखा, लेखा दल को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दे। साथ ही यह भी याद रखे की उसे नगरपालिका शिवपुरी के पार्षद चुनाव लिये 2.50 लाख तय राशि ही खर्च करनी होगी तो वहीं नगर परिषदों के लिये खर्च की सीमा 75000 ही है। याद रखिए व्यय लेखा निर्वाचन के दौरान तीन बार नियत दिनांक को अवलोकन हेतु फोटोकॉपी के साथ जिलानिर्वाचन अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत लेखा दल को प्रस्तुत करना होगा।निम्न तारीखों में जमा करें खर्च का ब्यौरा
शिवपुरी जिले में जारी नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर परिषद के पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपना निर्वाचन लेखव्यय लेखा दल को निम्न तिथियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय के लेखो का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रपत्र क्र., नगद रजिस्टर, प्रोफार्मा ख एवं बैंक रजिस्टर प्रोफार्म ग संबंधित देयकों के साथ व्यय लेखादल/प्रेक्षक निर्वाचन आयोग को निर्धारित तिथियों में निरीक्षण/अवलोकन हेतु जिला पेंशन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत करना होगा।
किस वार्ड को कब करना जमा नोट कीजिए
जारी तिथियों के तहत द्वितीय चरण में 5 जुलाई को वार्ड क्रमांक 14 से 26 तक के अभ्यर्थी, 7 जुलाई को वार्ड क्रमांक 27 से 39 तक के अभ्यर्थी को अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार तृतीय चरण में 8 जुलाई को वार्ड क्रमांक 1 से 13 तक की अभ्यर्थी, 9 जुलाई को वार्ड क्रमांक 14 से 26 तक की अभ्यर्थी, 11 जुलाई को वार्ड क्रमांक 27 से 39 तक के अभ्यर्थी अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगे।
आम निर्वाचन 2022 नगर पालिक परिषद जिला शिवपुरी अंतर्गत खर्च को लेकर नियम कायदे
म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 क में निर्वाचन व्यय का प्रावधान है व्यय लेखा संधारण एवं प्रस्तुति नियम राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02.06.2022 में प्रकाशित है।म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के व्यय लेखा संधारण हेतु सामान्य निर्देश
1. नगरपालिका शिवपुरी के लिये व्यय सीमा 2.50 लाख रहेगी एवं 2. नगर परिषदों के लिये व्यय लेखा सीमा 75000 रहेगी ।
3. निर्वाचन व्यय हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला गया होगा लेखा का संधारण प्रपत्र- क ख एवं ग में निम्नानुसार संधारित किया जायेगा।
क- निर्वाचन लेखा प्रोफार्म के दिन प्रतिदिन का लेखा जिसमें सभी व्यय चाहे वो नगद, उधार व किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से सामग्री के रूप में प्राप्त हुये है उसका व्यय दर्शाया जायेगा व सभी व्हाउचरों पर नम्बरिंग की जायेगी व सभी व्हाउचर अभ्यार्थियों द्वार अभिप्रमाणित किये जायेगे।
ख- प्रोफार्म-ख (नगद व्यय) में संपूर्ण नगद व्यय दर्शाये जायेगे
ग- प्रोफार्म-ग (बैंक खाता) बैंक से हुये समस्त लेन देन नगद आहरण/जमा, चैक, ऑनलाईन ट्रार्जेक्शन सभी दर्शाये जायेंगे।
विशेष:- अंतिम लेखे के साथ बैंक स्टेटमेन्ट अथवा पासबुक की पूर्ण फोटोकॉपी लेखे के साथ संलग्न करनी होगी।
घ- अंतिम लेखा प्रस्तुत करते समय व्यय लेखा पुस्तक में संलग्न शपथ पत्र नोटरी कराकर संलग्न करना होगा।
4. निर्वाचन में रु 20000/- से ऊपर का भुगतान क्रास चैक के माध्यम से किया जावेगा।
5. (क) लेखा प्रपत्र क (दिन प्रतिदिन लेखा) में दर्शाये गये व्यय अनुसूची 1 से 9 निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण मदवार अर्थात परिवहन वाहन संच पंडाल फर्नीचर, फूलमाला आदि व्यय मदवार दर्शाना होगा। (ख) अनुसूची -2 अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक रैली जुलूस आदि तथा उसकी अनुमति R.O. को संलग्न करनी होगी ।
(ग) अनुसूची-3 प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, होर्डिग, बैनर, कटआउट, ऑडियो कैसैट आदि (घ) अनुसूची-4 केवल नेटवर्क, थोक SMS, या इन्टरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिये प्रचार पर व्यय का विवरण दर्शाया जायेगा।
अनुसूची-5 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार वाहन (नौ) पर व्यय और प्रचार हेतु वाहन (नौ) पर मतदान व्यय का विवरण
अनुसूची -6 प्रचार कार्यकर्ताओं / एजेन्टो पर व्यय दर्शाना होगा।अनुसूची- 7 निर्वाचन अभियान में प्रयोग में लाई गई स्वंय की निधि दर्शानी होगी • अनुसूची 8- राजनैतिक दलों से प्राप्त जगद/चैक डिमान्ड ड्राफट/खाता स्थानांतरण का विवरण अनुसूची 9- कर्ज/उपहार/दान आदि दर्शाना है।
व्यय लेखा निर्वाचन के दौरान तीन बार नियत दिनांक को अवलोकन हेतु फोटोकॉपी के साथ जिलानिर्वाचन अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत लेखा दल को प्रस्तुत करना होगा।
(एल. एस. अलपुरिया)

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