पढ़िए क्या लिखा है नोटिस में
समाधिया लॉ एसोसिएट्स
पता :- लॉ चैम्बर न. 18, पी.एच.ई.
जितेंद्र समाधिया (एडवोकेट)
MBA, LLB मो. 98272-88821
दिनांक 28/07/2022
ऑफिस के पास पत्रकार भवन
फिजिकल रोड़, जिला शिवपुरी म0प्र0
रजिस्टर्ड नोटिस अधीन धारा 292,293,509, भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं आईटी एक की धारा 67 (क) तह्त1. सर्वाजनिक लोकहित एवं जनहित एवं महिला हित द्वारा जितेन् द्र समाधिया एडवोकेट कार्यालय लॉ चेम् बर नं 18 पी एच ई ऑफिस के सामने पत्रकार भवन फिजिकल रोड शिवपुरी म०प्र०.. .. सूचक
सूचित
हमारे द्वारा न्यूज चैनल, सोसल मिडिया एवं आपके आफिसियल ट्वीटर (twitter) एकाउट एवं इन्सटाग्राम एकाउंट पर दिनांक 22 जुलाई 2022 को पेपर मेगर्जिन नामक मैगजिन में न्यूड (निवस्त्र) फोटो शूट करवाकर सोसल मीडिया पर निर्वस्त्र तस्वीरों को जारी किया गया है जो अश्लीलता फैलाकर आप सूचित ने सर्वाजनिक लोकहित एवं जनहित समानहित एवं महिलाओं की गारिमा की भावनाओं को ठेस पहूचाकर विद्वेश पूर्ण कार्य किया है /12/1 जिसका अवलोकन कर आप सूचित के विरूद वैधानिक सूचना पत्र जारी करने हेतु अधिकृत हुआ हूं।
1. यह कि आप सूचित एक्टर एवं मॉडलिंग एवं फिल्म मेकिंग का कार्य समाज में इन्टरटेंमेंट एवं समाजिक सरोकर के लिए करते आए है आप सूचित के समाज में कई प्रकार के फोलोअर्स होने के साथ ही आप सूचित के द्वारा समाजिक रूप से बनाई गई फिल्मो एवं एक टीग को फॉलो किया जाता है एवं आप की फिल्मों एवं आप बॉलीवुड अभिनेता होने से आपके रोल को बच्चे पुरूष एवं महिलाये सोसल मीडिया एवं टेलिविजन एवं प्रिंट मीडिया माध्यम से आप सूचित के अधिक रूप में फॉलोर्वस है जो भी कन्टेंड आपसूचित के द्वारा डाला जाता है उसे फॉलो किया जाता है जिससे भारतीय संस्कृति से समाज का हर वर्ग एवं नई पीड़ी जुड़कर अपना उज्जवल भविष्य आप सूचित की तरह अपना लक्ष्य भविष्य के रूप में आप सूचित में देखता है।
2. यह कि आप सूचित द्वारा पेपर मेग जीग के बैनर तले न्यूड फोटो शूट करवाकर सोसल मीडिया पर जारी की गई निवस्त्र तस्वीरो को अपने ऑफिसियल ट्वीटर एकाउंट पर एवं इंसटाग्राम एकाउंट पर अस्लील किताबों एवं युवाओ को अश्लील समाग्री परोसने एवं महिलाओं की गरीमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से एवं बच्चो (माइनरी) पर निवस्त्र होकर अश्लीलता बाले केन्टेड को इलेक्ट्रोनिक फोर्म में पब्लिश एवं ट्रांसमिट करने को कृत्य किया है जो सार्वजनिक मंच पर सामाजिक विश्वासों का अपमान किया गया है। जो विधि विरूद है।
3. यह कि आप सूचित ने जनसमान्य की भावनाओं का अपमान अश्लीलता वाले फोटो शूट (निवस्ञ) अपने सोसल मीडिया एकाउट पर एडल्ट कन्टैंड डालकर सभी तस्वीरो को वायरल किया गया है। जिससे जनसमान्य एवं महिलाओं की गरीमा का अपमान एवं बच्चो (माइनर) एवं फॉलोवर्स को आप सूचित के द्वारा अश्लील कन्टेड फोटो शूट एवं निवस्त्र फोटो डाल कर जनभावनाओं को ठेस पहुचाई जाकर समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है जो विधिविरूध है।
4. यह कि आपसूचित द्वारा जानबूझकर एवं अपने आर्थिक हित एवं स्वंय के लाभ हेतु जो अशोभनिय कृत्य किया है जिससे सम्पूर्ण समाज, महिलाओं एवं बच्चो (माइनर) को मानसिक हानि एवं शरीरिक पीड़ा आपसूचित द्वारा पहुंचाई गई है। जो धारा धारा 292, 293, 509, भारतीय //3/1 दण्ड संहिता 1860 एवं आई टी एक्ट की धारा 67 (क) के तहत दण्डनीय अपराधकारित किया है।
अतः इस वैधानिक सूचना पत्र द्वारा आप सूचित को आगाह किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप सूचित द्वारा सर्वाजनिक लोकहित एवं जनहित एवं महिलाओ के मान सम्मान एवं बच्चो (माइनर) को आप सूचित के द्वारा सार्वजनिक मंच एवं सोसल मीडिया, पेपर मेगजीन एवं ट्वीटर एकाउट एवं इन्टरनेट के माध्यम से अमर्यादित अश्लील फोटो शूट करवाकर सोसल मीडिया पर फोटो डाल कर आहत पहुॅचाई गई हैं, एवं अपने सोसल मीडिया एवं ट्वीटर एकाउट से सभी अश्लील न्यूड (निवस्त्र फोटो को तुरन्त हटाया जाए प्रेस कॉन्फ्रेस कर सर्वाजनिक मंच एवं सोसल मीडिया पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करे एवं माफीनामे की प्रति मेरे कार्यालय में भेजी जावे अन्यथा अवधी समाप्ती के पश्चात आप सूचित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आपसूचित को दण्डीत कराये जानें परिवाद प्रस्तुत किया जावेगा जिसके समस्त हर्जे एवं खर्चे की जबावदेही आप सूचित की होगी। इस नोटिस की प्रति सभालकर रखे इसकी एक प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित रहेगी।
द्वारा
अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया
सूचक
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