
धमाका: विद्युत अधिनियम में कोर्ट ने सुनाया फैंसला
शिवपुरी। माननीय विशेष न्यायधीश (विद्युत अधिनियम) शिवपुरी म.प्र. द्वारा दिनांक 05/07/2022 को निर्णय पारित करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (1) (क) के अपराध में अभियुक्त दिनेश अवस्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 135 (1) (क) के अपराध में आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उसे दोषमुक्त किया। अभियुक्त की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट, संजय शर्मा एडवोकेट (एचवाडा वालों) ने की।

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