शिवपुरी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के करैरा और बदरवास अंतर्गत पदस्थ दो एएनएम निलंबित कर दी हैं। दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करने के चलते काली पहाड़ी की एएनएम नीलम रजक, कुटवारा की रेखा जाटव को निलंबित किया गया हैं। काली पहाड़ी की एएनएम नीलम रजक ने घर के चम्मच से बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई उनकी जान से खिलवाड़ किया इस आरोप में उन्हें निलंबित किया गया हैं।
जारी आदेश में सामु.स्वा. केन्द्र बदरवास पर समीक्षा बैठक दिनांक 16.07.2022 को हुई। समीक्षा में उप. स्वा. केन्द्र कुटवारा में पदस्थ श्रीमती रेखा जाटव ए.एन.एम. की राष्ट्रीय कार्यक्रमो जैसे आर.सी.पोर्टल . अनमोल में राष्ट्रीय कार्यक्रमो की उपलिब्ध कम पाई गई। अतः उपस्वास्थ्य केन्द्र कुटवारा सामु. स्वा. केन्द्र बदरवास में पदस्थ ए.एन.एम. श्रीमती रेखा जाटव को उक्त हेतु पूर्णतः दोषी पाते हुये उक्त कृत्य करके अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुये स्वंय को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम () (11) (111) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है। अतः एतद् द्ववारा श्रीमती रेखा जाटव उपस्वास्थ्य केन्द्र कुटवारा सामु स्वा. केन्द्र बदरवास को मध्यप्रदेश सिविल ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये इनका मुख्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामु स्वा केन्द्र खनियाधाना निर्धारित किया जाता है। श्रीमती रेखा जाटव को निलंबन काल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह दूसरे आदेश
में दिनांक 23.07.2022 को सीएमएचओ द्वारा भ्रमण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र कालीपहाडी विकासखंड करैरा पर पदस्थ श्रीमती नीलम रजक पदनाम ए.एन.एम. द्वाराबच्चो को दस्तक अभियान के तहत घर की चम्मच से विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही थी। जबकि शासन के नियमानुसार विटामिन-ए दवाई शासकीय चम्मच जिस पर मात्रा लिखी हुई रहती है उसका उपयोग किया जाना था, घरेलू चम्मच से दवा पिलाने से दवा की मात्रा अधिक होने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है एवं आपके द्वारा मुख्यालय पर निवास न करते हुये झाँसी से अप-डाउन किया जाता है जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः उपस्वास्थ्य केन्द्र काली पहाडी सामु स्वाकेन्द्र करेरा में पदस्थ ए.एन.एम. श्रीमती नीलम रजक को उक्त हेतु पूर्णत दोषी पाते हुये उक्त कृत्य करके अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुये सत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (0(1)110 का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है। अतः एतद् द्ववारा श्रीमती नीलम रजक पदनाम ए.एन.एम उपस्ता केन्द्र कालीपहाडी सामु स्वाकेन्द्र करेरा को मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1956 के नियम 9(1) के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाकर सामु स्वा.केन्द्र खनियाधाना पदस्थ किया जाना उचित होगा।
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