
धमाका: न्यायालय ने सुनाया फैंसला
शिवपुरी। माननीय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा दिनांक 09/07/2022 को पुलिस थाना तेंदुआ जिला शिवपुरी के अपराध क्रमांक 18/19 अंतर्गत धारा 302, 34 भा.द.स.म.प्र. राज्य विरूद्ध शान्ता आदि में निर्णय घोषित करते हुये अभियुक्तगण शान्ता वाल्मीक विक्की उर्फ विक्रम वाल्मीक निवासी डेहरवारा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के आरोप से दोषमुक्त किया। अभियुक्तगण की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट, जितेन्द्र धाकड एडवोकेट (पिपरघार वालों) संजय शर्मा एडवोकेट (ऐचवाडा वालों) ने की।

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