शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी ने एक आवेदक की शिकायत पर दो बीमा कंपनी पर 41910 रूपए साथ ही सात प्रतिशत ब्याज की दर से एवं शाखा प्रबंधक चोला जनरल इंश्योरेंस एवं एमएस इंश्योरेंस कंपनी पर 3 हजार रूपए मानसिक परेशानी एवं 2 हजार रूपए कुल राशि पांच हजार रूपए अदा करने का निर्णय पारित किया है। उक्त राशि एक माह में अदा न करने पर एक माह पश्चात से आगामी अदायगी तक उक्त राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज भी देय होगा। शिकायत कर्ता के अनुसार हसीब अहमद चोला जर्नल इंश्योरेंश एम.एस इंश्योरेंश कंपनी पर शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर से कंपनी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी में प्रस्तुत की गई। आवेदक की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। न्यायालय माननीय अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे द्वारा आवेदक हसीब अहमद द्वारा बुलट मोटर साईकिल का दुर्घटना बीमा क्लेम का दावा किया गया। जिसमें आवेदक को बीमा कंपनी ने उसकी क्षतिग्रस्त बुलट के लिए बीमा देने से इन्कार कर दिया था, लेकिन हसीब ने अपने पूरे प्रकरण को माननीय न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया और जिस पर अभिभाषकों द्वारा काफी पैरवी करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों बीमा कंपनियों को आदेशित किया कि आवेदक को 17 नवम्बर 2021 से अदायगी दिनांक तक 41910 रूपए साथ ही सात प्रतिशत ब्याज की दर से एवं अनावेदकगण पर 3 हजार रूपए मानसिक परेशानी एवं 2 हजार रूपए कुल राशि पांच हजार रूपए अदा करने का निर्णय पारित किया हैं। उक्त राशि एक माह में अदा न करने पर एक महा पश्चात से आगामी आदयगी दिनांक तक उक्त राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज देने के निर्देश जारी किए हैं।

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