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धमाका बड़ी खबर: यातायात सप्ताह, आज नगर के विभिन्न स्कूलों में पहुंची टीम, दिए बस स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट के सभी 18 नियम पालन करने के निर्देश

शुक्रवार, 26 अगस्त 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। यातायात सप्ताह के पांचवे दिन आज यातायात पुलिस शिवपुरी नगर के विभिन्न स्कूलों में पहुंची। जिनमें 
1. सेंट चार्ल्स स्कूल
2. गीता पब्लिक स्कूल
3. शिवपुरी पब्लिक स्कूल
4. हैप्पी डेज स्कूल
5. सेंट बेनेडिक्ट स्कूल
6. ईस्टर्न हाइट्स स्कूल 
शामिल रहे। वहां जाकर स्कूलों में संचालित बसों के ड्राइवर एवं कंडक्टर को बुलाया गया एवं उन्हें सुप्रीम
कोर्ट की गाइडलाइन के तहत बसों का संचालन करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कुल 18 बिंदु हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। पालन ना करने पर संबंधित बसों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि स्कूल संचालक एवं स्कूल बसों के संचालक बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रहें, ऐसा ना करने पर यातायात पुलिस एवं आरटीओ संबंधित स्कूल एवं बस संचालकों पर वैधानिक कार्यवाही करें। जिसके फलस्वरूप आज यातायात पुलिस शिवपुरी के विभिन्न स्कूलों में गई।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान यातायात प्रभारी श्री रणवीर सिंह यादव, सूबेदार अरुण जादौन, सूबेदार नीतू अवस्थी, सूबेदार प्रियंका घोष एवं यातायात स्टाफ मौजूद था। जबकि सेंट चार्ल्स स्कूल में यातायात नियमों के टिप्स प्राचार्य सिस्टर लीजा की मोजुदगी में दिए गए। उन्होंने भी बस ऑपरेटर, चालक, कंडक्टर को सुप्रीम कोर्ट के सभी नियमों का पालन करने निर्देशित किया। इधर सेंट बेनिडक्ट में प्राचार्य फादर जॉर्ज ने भी टीम के साथ बस चालकों से कहा की सभी नियमों का पालन सुनिश्चित रूप से करें। एसपीएस स्कूल में संचालक अशोक ठाकुर ने बस चालकों से ट्रैफिक प्रभारी यादव की बात ध्यान से समझकर उन पर हर दिन पालन करने कहा। हैप्पीडेज स्कूल में संचालक गीता दीवान की देखरेख में बस चालकों को टिप्स दिए गए। ईस्टर्न हाइट स्कूल की संचालक नीलम अरोरा ने भी कहा की नियम हमारी सुरक्षा की खातिर बनाए हैं इनका पालन अवश्य किया जाए। गीता पब्लिक स्कूल के संचालक पवन शर्मा ने कहा की कोई भी नियम पालन करने की सभी चालक और कंडक्टर की जिमेदारी हैं। 
ये नियम हैं, कीजिए गौर
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी, (समस्त), म.प्र.
विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा WP(c) 13029/1985 श्री एम.सी. मेहता विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया में जारी गाइड लाइन के अनुसार स्कूल बसों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु । उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि याचिका क्रमांक WP(c) 13029/1985 में विचारण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसम्बर 1997 को विस्तृत निर्देश देते हुये स्कूली बच्चों की बसों में उनके सुरक्षित आवागमन हेतु विस्तृत मार्गदर्शी गाइड लाइन्स जारी की गयी थी, जिसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग से उक्त निर्देशों का परिपालन कराने के निर्देश भी दिये गये है।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP(c) 13029/1985 में दिनांक 16.12.1997 को पारित आदेश के अनुक्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी अपने परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF./Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017 जारी करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु केंन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्त प्राचार्यों एवं डायरेक्टर, सेकेन्ड्री एजूकेशन डिपार्टमेंट के समस्त प्रदेशों को भी उक्त निर्देशों का परिपालन करने के निर्देश दिये थे। इसी प्रकार इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुक्रम में माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्कूली बसों में बच्चों / विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के निर्देश दिये है।
3. यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके अनुसरण / अनुक्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जारी परिपत्र एवं अन्य संस्थाओं के निर्देशों का अवलोकन करें तो स्कूल बसों के संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड सुनिश्चित किया जाना आवश्यक परिलक्षित होता है :
1. स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिये।
2. स्कूल बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर "स्कूल बस" लिखा होना चाहिये। यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर "ऑन स्कूल ड्यूटी" लिखा होना चाहिये। 3. स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिये फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है।
4. स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र (एस.एल.डी.) होना आवश्यक है।
5. स्कूल बसों में खिड़कियों पर समानांतर (हॉरिजेन्टल) ग्रिल्स होना अनिवार्य है।
6. स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिये।
7. स्कूल बस में स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित हो।
8. स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक-पृथक दो दरवाजे होना चाहिये ।
9. स्कूल बस के दरवाजों पर लगे ताले ठीक एवं ऑटोमेटिक स्थिति में हों।
10. स्कूल बस में शिक्षित / प्रशिक्षित परिचालक हो।
11. किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा का अवलोकन करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो।
12. स्कूल बस के चालक के पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव भारी वाहन चलाने का हो।
13. स्कूल बस में सीटों के नीचे बस्तों की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान हो ।
14. स्कूल बस पर ऐसा चालक नहीं रखा जाये जिस पर एक वर्ष में दो बार से अधिक लालबत्ती (red light) सिग्नल के उल्लंघन, लेन अनुशासन भंग करने पर अर्थदण्ड / शारित अधिरोपित हुई हो
15. स्कूल बस में ऐसा चालक न रखा जावे जिस पर निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के लिये एक वर्ष में एक बार भी अर्थदण्ड / शास्ति अधिरोपित हुई हो।
16. स्कूल बसों में GPS सिस्टम एवम CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है। 17. जिन स्कूल बसो में छात्रायें होती हैं यहाँ पर एक शिक्षित परिचालिका / स्कूल स्टॉफ होना चाहिये।
18. स्कूल संचालकों द्वारा एक ट्रांसपोर्टर मैनेजर की नियुक्ति होना चाहिये जो बच्चों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हो।
4. उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 18.07.2022 के पूर्व स्कूल बस संचालक/ट्रांसपोर्ट मैनेजर की बैठक लेकर उनको स्कूल बसों में उपरोक्तानुसार सुविधायें सुनिश्चित करने परामर्श / निर्देश दें। तत्पश्चात 18.07.2022 के बाद स्कूल वाहनों की चैकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बसों में उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। निर्देशों का पालन नही करने पर संबंधित स्कूल बस के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश
ग्वालियर








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