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धमाका बड़ी खबर: बिना डाक्टरी सलाह के न बेचें गर्भपात और नशे की दवाएं, कलेक्टर, एसपी ने मेडीकल संचालकों को दी चेतावनी

बुधवार, 17 अगस्त 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी 17 अगस्त 2022। कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने शहर भर के मेडीकल स्टोर संचालकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित बैठक में चेतावनी दी है कि बिना डाक्टरी सलाह के गर्भपात एवं नशे की दवाएं का विक्रय न करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर की अध्यक्षता बाली पीसीपीएनडीटी कमेटी की बैठक में  पिछले दिनों मेडीकल स्टोर संचालकों से गर्भपात की दवा बिना चिकित्सकीय परामर्श के विक्रय किए जाने का मामला उठा था जिसमें तय किया गया था कि कलेक्टर जिला शिवपुरी की अध्यक्षता में मेडीकल स्टोर संचालकों की बैठक आयोजित कर इस पर उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगे। इसी तारतम्य में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेडीकल स्टोर संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने भी हिस्सा लिया।बैठक में बडी संख्या में मेडीकल स्टोर संचालक पहुंचे।  बैठक की शुरूआत में ही कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने  मेडीकल स्टोर संचालकों से उनकी समस्याएं जानी तथा उसके बाद जिले में नशे की गिरफत में आते जा रहे युवाओं की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मेडीकल स्टोर संचालकों से सहयोग की अपील की। 
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सख्त लहजे में  मेडीकल स्टोर संचालको से कहा कि ऐसी दवाएं जिनका उपयोग नशा करने में किया जा सकता है उनका विक्रय न करें। यह जिले में अपराध नियंत्रण और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है। यदि कोई बार बार नशे की दवाएं लेने आता है तो उसका नाम सूचीबद्ध करें तथा उसे नशा मुक्ति केन्द्र जाने की सलाह दें। 
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मेडीकल स्टोर संचालकों से कहा कि वह गर्भ पात की दवा भी बिना चिकित्सकीय सलाह के न दें क्योंकि इस दवा के सेवन से महिला को बेहद रक्त स्त्राव होता है और महिला में खून की बेहद कमि आ जाती है। इससे महिला के जीवन पर भी संकट आ सकता है। यदि किसी ऐसी महिला या युवती ने गर्भपात की दवा का सेबन कर लिया जिसमें पहले से रक्त की कमि है तो उसका जीवन असुरक्षित हो जागए इसलिए अपने स्तर से तथा बिना चिकित्सकीय सलाह के गर्भपात की दवा का बिक्रय न करें। यदि यह मालुम चला कि मेडीकल स्टोर से बिना चिकित्सकीय पर्चे के गर्भपात की दवा का बिक्रय किया जा रहा है तो सख्त कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पडेगा। 
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बैठक के दौरान प्रतिबधित दवाओं की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।








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