शिवपुरी। जिले में बीते कुछ दिनों से जारी अनर्गल बयानबाजी और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध अब कानूनी कारवाई की जाएगी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कुछ देर पहले शिवपुरी जिले की राजस्व सीमान्तर्गत सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि शामिल हैं इन पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भड़काऊ पोस्ट लिखना या शेयर अथवा फारवर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया हैं। ऐसी किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाने पर संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जबकि ग्रुप एडमिन अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होकर, पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से दण्ड के लिए उत्तरदायी होंगे। आप समझ गए होंगे की अब किसी भी ग्रुप का एडमिन बने रहना खतरे से खाली नहीं होगा। सभी अपने सदस्यों से अपील करिए की कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न करे।
ये पढ़ लीजिए बारीकी से कलेक्टर का आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शिवपुरी म. प्र. क्रमांक/स्टेनो / एडीएम / 2022/590 शिवपुरी, दिनांक 22 अगस्त 2022
-:: आदेश -
(अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता)
वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि शिवपुरी जिले में फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि सोशल साईट्स के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, जातीय या कतिपय अन्य मामलों में भड़काऊ पोस्ट लिखी या शेयर / फॉरवर्ड की जा रहीं हैं। उक्त गतिविधियों के चलते भ्रामक जानकारी / भड़काऊ पोस्ट से अनावश्यक विवाद, आंदोलन, चक्काजाम, आगजनी सहित आमजन के जान-माल के नुकसान की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, जिसके कारण कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति निर्मित होती है।
अतः मैं, अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी उक्त प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा जिले में आमजन की जान-माल एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शिवपुरी जिले की राजस्व सीमान्तर्गत सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि) पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भड़काऊ पोस्ट लिखना / शेयर / फारवर्ड करने का पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूं। ऐसी किसी भी पोस्ट के सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाने पर संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तथा ग्रुप एडमिन अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होकर, पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से दण्ड के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा यह आदेश शिवपुरी जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः सार्वजनिक प्रचार के माध्यमों से समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित किया जा रहा है।
यह आदेश आज मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
अक्षय कुमार सिंह

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