कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) क्रमांक / 1126/आरडीएम/दप्रसं/ 2022
शिवपुरी, दिनांक 12 सितम्बर, 2022
// आदेश //
(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण श्योपुर जिले में भ्रमण पर पधार रहे हैं। जिला श्योपुर की राजस्व सीमा जिला शिवपुरी से लगी होने से उक्त माननीय अतिथिगणों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए "मैं, अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शिवपुरी" दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ कि, शिवपुरी जिलांतर्गत सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर दिनांक 30.09.2022 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः इस आदेश की तामिली कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से इस आदेश के संबंध में सूचित किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(अक्षय कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-शिवपुरी (म.प्र.) शिवपुरी, दिनांक 12 सितम्बर, 2022

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