Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका बड़ी खबर: पीएम आवास में गड़बड़ी पर सीईओ ने किया दो सचिवों को निलंबित, मातादीन शर्मा सचिव ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुरा के साथ विनोद शर्मा सचिव ग्राम पंचायत धतूरा (पूर्व ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा) जनपद पंचायत पोहरी निलंबित

मंगलवार, 13 सितंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह ने मंगलवार को दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया हैं। पीएम आवास में गड़बड़ी पाए जाने को लेकर जिन दो पर गाज गिरी उनमें मातादीन शर्मा सचिव ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुर जनपद पंचायत पोहरी के साथ साथ विनोद शर्मा सचिव ग्राम पंचायत धतूरा (पूर्व ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा) जनपद पंचायत पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी से सम्बद्ध कर दिया हैं। 
केस -1
मातादीन शर्मा सचिव ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुर इसलिए निपटे
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुरा में अपात्र हितग्राहीयों से राशि लेकर लाभ प्रदाय करने एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित रहने की शिकायत की जाँच दिनांक 06.09.2022 को विकासखण्ड समन्वयक पीएमएवाय जनपद पंचायत पोहरी द्वारा की गई जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवास निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव श्री मातादीन शर्मा को स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों एवं आवास निर्माण संबंधी स्थल की कोई जानकारी नहीं है। हितग्राही रामू यादव, गनीराम यादव, लीला यादव, दिनेश कुशवाह, उत्तम बाथम एवं कल्ली बाथम को आवास स्वीकृत किया गया है जो मौके पर पक्के आवास में निवासरत पाये गये है जिसमें उक्त हितग्राही प्रथम द्रष्टया अपात्र पाये गये है। दिनांक 06/09/2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जननपद पंचायत पोहरी एवं बी. सी. पीएमएवाय द्वारा आवास को मौके पर निरीक्षण किया गया जिसमें संबंधित सचिव द्वारा अपात्र हितग्राहियों के स्वीकृत आवासों का निरीक्षण नहीं कराया गया जिसमें अपात्रता संबंधी साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया है। संबंधित सचिव द्वारा स्वीकृत हितग्राहियों की पहचान एवं स्थल की जानकारी न होने से आवास की प्रगति प्रभावित हुई है एवं दिनांक 06/09/2022 तक स्वीकृत 87 आवासों के विरूद्ध केवल 50 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त का लाभ दिया गया है तथा कोई भी आवास पूर्ण नहीं किया गया है और न ही हितग्राहियों को समय पर मजदूरी की राशि का भुगतान किया गया है। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी के पत्र क्रमांक / ज.पं./ पीएमएवाय / 1011/2022 पोहरी दिनांक 12.09.2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार सचिव श्री मातादीन शर्मा को अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधानों अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत श्री मातादीन शर्मा सचिव ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुर जनपद पंचायत पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी
सम्बद्ध किया जाता है। निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। ग्राम पंचायत की शासकीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री अमित शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खैरारावनवारीपुरा को ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा के सचिवीय दायित्व सौंपे जाते हैं। श्री अमित शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा के सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(उमराव सिंह मरावी)
-
केस -2
विनोद शर्मा सचिव ग्राम पंचायत धतूरा (पूर्व ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा) पर इसलिए हुई कारवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत में अपात्र हितग्राहीयों से राशि लेकर लाभ प्रदाय करने एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित रहने की शिकायत की जाँच दिनांक 06.09.2022 को विकासखण्ड समन्वयक पीएमएवाय जनपद पंचायत पोहरी द्वारा की गई जाँच प्रतिवेदन अनुसार हितग्राही रामू यादव, मनीराम यादव, लीला यादव, दिनेश कुशवाह, उत्तम बाथम एवं कल्ली बाथम को आवास स्वीकृत किया गया है जो मौके पर पक्के आवास में निवासरत पाये गये है जिसमें उक्त हितग्राही प्रथम द्रष्टया अपात्र पाये गये है। दिनांक 06/09/2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जननपद पंचायत पौहरी एवं बी. सी. पीएमएवाय द्वारा आवास को मौके पर निरीक्षण किया गया जिसमें संबंधित सचिव द्वारा अपात्र हितग्राहियों के स्वीकृत आवासों का निरीक्षण नहीं कराया गया जिसमें अपात्रता संबंधी साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया है। संबंधित सचिव द्वारा स्वीकृत हितग्राहियों की पहचान एवं स्थल की जानकारी न होने से आवास की प्रगति प्रभावित हुई है एवं दिनांक 06/09/2022 तक स्वीकृत 87 आवासों के विरूद्ध केवल 50 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त का लाभ दिया गया है तथा कोई भी आवास पूर्ण नहीं किया गया है और न ही हितग्राहियों को समय पर मजदूरी की राशि का भुगतान किया गया है। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी के पत्र क्रमांक/ज.प./ पीएमएवाय/ 1011/2022 पोहरी दिनांक 12.09.2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार सचिव श्री विनोद शर्मा ग्राम पंचायत धतूरा (पूर्व ग्राम पंचायत खेरारा बनवारीपुरा) को अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधानों अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत श्री विनोद शर्मा सचिव ग्राम पंचायत धतूरा (पूर्व ग्राम पंचायत खैरारा बनवारीपुरा) जनपद पंचायत पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी सम्बद्ध किया जाता है। निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। ग्राम पंचायत की शासकीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रेम नारायण शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत धतूरा को ग्राम पंचायत धतूरा के सचिवीय दायित्व सौंपे जाते हैं श्री प्रेम नारायण शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत धतूरा के सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
(उमराव सिंह) 

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129