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धमाका बड़ी खबर: श्री राम कॉलोनी में टॉवर निर्माण पर 19 नवंबर तक स्टे, एडवोकेट संजीव बिलगैयां की याचिका पर एसडीएम जायसवाल ने दिया स्थगन

गुरुवार, 20 अक्टूबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। नगर के बहुचर्चित श्रीराम कॉलोनी में लगने वाले मोबाइल टावर पर स्टे लगा दिया गया हैं। न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी परगना व जिला शिवपुरी गणेश जायसवाल ने आवेदक अशोक कोचेटा व अन्य की तरफ से एडवोकेट संजीव बिलगैयां द्वारा लगाई गई याचिका पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। यह रोक अगली सुनवाई की दिनाक 19 .11.2022 तक लगाई गई हैं। इस अवधि में इंडस टॉवर लिमिटेड, सेलेबिक टॉवर, प्लान 31 एवं 32 फायनल डिस्ट्रिक नानकराम गुडा रेलिंग सैम्पलसी मण्डल हैदराबाद तेलगाना द्वारा किसी भी तरह के निर्माण पर जनहित को देखते हुए रोक प्रभावी रहेगी। 
जनहित में श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल टॉवर निर्माण पर लगी रोक, घनी बस्ती में 50 मीटर के एरिये में तीसरे मोबाइल टॉवर का हो रहा था निर्माण 
शिवपुरी स्थित पॉश श्रीराम कॉलोनी के निवासियों की याचिका पर शिवपुरी एसडीएम गणेश जायसवाल ने जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल टॉवर के निर्माण पर स्टे दे दिया है। एसडीएम श्री जायसवाल ने फैसले में लिखा है कि आवेदकगण के आवेदन के प्रकाश में प्रश्राधीन मोबाइल टॉवर के निर्माण को रोका जाना, न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है। प्रश्राधीन मोबाइल टॉवर के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से आगामी पेशी दिनांक 9 नबंवर 2022 तक रोक लगाई जाती है। इस मामले में आवेदकगणों की ओर से  अभिभाषक संजीव बिलगैयां ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत आवेदन एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें सुनने के बाद अंतरिम राहत आवेदकगणों को प्रदान की है। 
अभिभाषक संजीब बिलगैयां ने बताया कि एसडीएम कोर्ट में उन्होंने उनके पक्षकारगण अशोक कोचेटा, अरविंद ठाकुर, दिलीप अग्रवाल, शेख मुख्तियार, वीरेंद्र राठौर, आकाश जैन, आनंद अग्रवाल, आलोक शुक्ला आदि निवासीगण श्रीराम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 7 की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में इंडस टॉवर लिमिटेड, श्रीमति गीता कुशवाह और नगर पालिका शिवपुरी को पक्षकार बनाया गया है। कॉलोनी में मोबाइल टॉवर का निर्माण प्रार्थी क्रमांक 1 के आवासीय परिसर से सटाकर किया जा रहा है। प्रस्तावित टॉवर निर्माण के आसपास प्रार्थीगण के रिहायशी भवन हैं। जब प्रार्थीगण ने टॉवर लगाने का विरोध किया तो वे लोग नहीं माने। जिस कारण पुलिस कोतवाली शिवपुरी को आवेदन दिया गया। आवेदन में आवेदकगणों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में प्रति प्रार्थी श्रीमति गीता कुशवाह पत्नी राजकुमार कुशवाह निवासी श्रीराम कॉलोनी द्वारा इंडस टॉवर लिमिटेड कम्पनी का मोबाइल टॉवर स्थापित किया जा रहा है। जिसकी खुदाई भी शुरू कर दी गई है। जबकि उस एरिये में 50 मीटर के दायरे में पहले से ही 2 मोबाइल टॉवर लगे हुए हैं। इन मोबाइल टॉवरों से निकली इलेक्ट्रो मैग्रेटिक तरंगों से कॉलोनी के निवासी बीमार हो रहे हैं। तीसरा मोबाइल टॉवर दूसरे मोबाइल टॉवर से मुश्किल से 100 फुट से भी कम दूरी पर लगाया जा रहा है।  ऐसी परिस्थति में अत्याधिक कम दूरी के बीच में मोबाइल टॉवर को स्थापित किए जाने से जन सामान्य की जीवन रक्षा का संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि तीसरा मोबाइल टॉवर लगा तो उसमें लगने वाले जनरेटर आदि से शोर तथा कंपन से आस पास के भवन व निवासीगण प्रभावित होंगे। टॉवर से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेज से आसपास के निवासीगण के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़कर केंसर  जैसी बीमारी हो सकती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इस प्रकार प्रति प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा कृत्य जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होकर लोक न्यूसेंस को बढ़ावा देगा,  जो अविलंब रूकवाये जाने योग्य है। निर्माणाधीन मोबाइल टॉवर श्रीराम कॉलोनी तथा गौतम बिहार कॉलोनी में लग रहा है, जो घनी बस्ती है। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि यदि मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी गई है तो जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा के दृष्टिगत अनुमति निरस्त की जाए।
ये हैं आदेश
एसडीएम न्यायालय ने उक्त प्रकरण में
1. अशोक कोचेटा पुत्र श्री धर्मचंद कोचेटा 
2. अरविंद ठाकुर पार्षद वाड न. 07. न.पा. शि.
3. दिलीप अग्रवाल पुत्र स्व. गोविन्द राम अग्रवाल 4. मुख्तार 
5. वीरेन्द्र राठौर
6. आकाश जैन पुत्र श्री विनोद जैन
7. आनंद पुत्र रामेश्वर B. आलोक शुक्ला पुत्र हरिवल्लभ शुक्ला निवासीगण वार्ड न. 07 श्रीराम कॉलोनी जिला शिवपुरी म.प्र.
-आवेदकगण/परिवादीगण
बनाम
1. इंडस टॉवर लिमिटेड, सेलेबिक टॉवर, प्लान 31 एवं 32 फायनल डिस्ट्रिक नानकराम गुडा
रेलिंग सैम्पलसी मण्डल हैदराबाद तेलगाना 
2. श्रीमती गीता कुशवाह पत्नी श्री राजकुमार कुशवाह निवासी वार्ड न. 07 श्रीराम कालोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी म.प्र. 
3. नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिवपुरी
अनावेदकगण/आरोपीगण
स्थगन आदेश पारित दिनांक 20.10.2.23
यह है कि अशोक कोचेटा पुत्र श्री धर्मचंद्र कोचेटा आदि निवासीगण वार्ड क्रमांक 7 ने एडवोकेट संजीव बिलगैयां द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 133 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रति प्रार्थीगण से मोबाईल टावर निर्माण से रोका जाकर लोक न्यूसेंस रोकने व जन स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है साथ ही आवेदन के साथ दण्ड प्रक्रिया सहिता 142 प्रस्तुत कर जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरे को देखते हुये जांच एवम विचारण होने तक टॉवर निर्माण निर्माण कार्य रोके जाने हेतु न्यायिक आदेश जारी करने का निवेदन किया है। मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के दंड प्रक्रिया संहिता 142 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत धारा 142 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अनावेदक के आवेदन के प्रकाश में प्रश्नाधीन मोबाइल टावर के निर्माण कार्य को रोका जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। स्थगन आदेश एक अंतरिम कार्यवाही है। जिससे प्रकरण के कोई सारभूत तथ्य प्रभावित नहीं होते है। अतः आवेदक के दावा प्रस्तुत दिनांक 19.10.2022 स्वीकृति योग्य होने से स्वीकार करते हुये प्रश्नाधीन मोबाइल टावर के निर्माण कार्य पर तत्काल आगामी पेशी दिनांक 09-11.22 तक रोक लगाई जाती है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
अनुभाग [म.प्र 20/10/22
1. तहसीलदार शिवपुरी की और सूचना एवं आवश्यक हेतु।
2.नगर निरीक्षक शिवपुरी की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. पटवारी ग्राम झिंगुरा की और सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अशोक कोचेटा व अनावेदकगण शिवपुरी की और पालनार्थ
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग शिवपुरी म.प्र

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