हुए सुरेश शाक्य के अंधे कत्ल के मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा साक्ष्य के अभाव में आरोपीयों को दोष मुक्त किया।
प्रकरण में अभियुक्त अशोक की ओर से पैरवी श्री आलोक श्रीवास्तव (एडवोकेट), श्री संजय शर्मा (एडवोकेट) ऐंचवाड़ा वाले, एवं श्री सुहैल खाँन (एडवोकेट) द्वारा की गई एवं अभियोक्त्री सरमनिया बाई की ओर से पैरवी श्री प्रदीप भाटी (एडवोकेट) द्वारा की गई।
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