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धमाका अलर्ट: नशे पर शिकंजा कसने कवायद, ट्रैफिक सूबेदार रणवीर ने दी चेतावनी, तम्बाखू से बने उत्पाद विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अन्य उत्पादों का विक्रय नही कर सकेंगे

बुधवार, 19 अक्टूबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले में नशे पर शिकंजा कसने की कवायद जारी हैं। इसी क्रम में अब तम्बाखू से बने उत्पाद विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अन्य उत्पादों का विक्रय नही कर सकेंगे। यदि नियम तोड़ा तो तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसे लेकर ट्रैफिक प्रभारी रणवीर सिंह बुधवार को नगर में स्कूलों के आसपास चेतावनी देने निकले। बता दें की म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील का शिवपुरी जिले में व्यापक असर होता दिखाई दे रहा है। जिले के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल जहां खुद सडकों पर उतरकर नशाखोरों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग भी नशे पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जिसमें तम्बाखू से बने उत्पाद विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अन्य उत्पादों का विक्रय नही कर सकेंगे। जिसमें मुख्य रूप से बिस्किट, चाकलेट, चिप्स हैं। यह कार्यवाही तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6,7 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 की धारा 2,3,4 के तहत की जाएगी। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने बताया कि म.प्र. में नशा मुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान छेडा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी नशे की पहली सीढी के रूप में प्रयोग होने वाले तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को नियंत्रण करने के लिए कोटापा एक्ट के तहत कार्यवाही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में करने जा रहा है। उक्त अधिनियम में तम्बाखू उत्पादों के उत्पादन, विपणन तथा विज्ञापन को लेकर कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस, नगर पालिका, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम गठित कर बनाई जाएगी। जो शिवपुरी जिले में प्रभावी कार्यवाही को अंजाम देगी। 
विकासखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। यह समिति कोटापा एक्ट के तहत सबसे पहले तम्बाखू की सहज सुलभता को प्रभावित करने के लिए तम्बाखू उत्पाद बेचने बाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से बेंडर लाईसेंस लेने होंगे। जिनके पास बेंडर लाईसेंस होंगे वह दुकानदार ही तम्बाखू से बने उत्पादों का विक्रय कर सकेंगे, लेकिन वह चिप्स, चाकलेट, बिस्कुट जैसे अन्य उत्पादों का बिक्रय नही कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोटापा एक्ट के अंतर्गत तम्बाखू उत्पाद से कैंसर हो सकता है। इसका नियमानुसार मानक बोर्ड भी लगाना होगा तथा ऐसे दुकानदार जिनके पास बेंडर लाईसेंस नही होगा उनके पास यदि तम्बाखू की पुडिया, सिगरेट, सिगार, बीडी, हुक्का, ई सिंगरेट, चिलम पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोटापा एक्ट तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर 18 बर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाखू उत्पादों का विक्रय या विज्ञापन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिए टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर चौबीसों घंटे और सातों दिन शिकायत कर सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही एवं अन्य विभागों से समन्वय करने के लिए जिला क्षय अधिकारी डॉ आशीष व्यास को नोडल अधिकारी के रूप में जबावदेही सौंपी है।
ट्रैफिक प्रभारी निकले चेताने
उपरोक्त आदेश के पालन में आज यातायात पुलिस शिवपुरी के प्रभारी रणवीर सिंह द्वारा स्कूल के निकट जितनी भी गुटखा, तंबाकू की दुकानें थी उन्हें शक्ति के साथ समझाइश दी गई एवं तत्काल हटाने को कहा गया। इस दौरान 
सत्येंद्र मिश्रा क्लासिक पान भंडार मिलन
मोबाइल के पास
नाज़नीन सूट कलेक्शन सिलाई सेंटर शासकीय कन्या विद्यालय पुरानी शिवपुरी
के पास
राधे डिपार्टमेंटल स्टोर पदम सोनी शासकीय कन्या विद्यालय पुरानी शिवपुरी के पास
चौरसिया पान भंडार माधव चौक स्कूल के पास जय नारायण चौरसिया
गर्ल स्कूल के पास हाथ ठेला कोट रोड पर चेतावनी दी।

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