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धमाका बड़ी खबर: मंत्री राठखेड़ा की पोहरी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण-पत्र बन रहे पैसे लेकर! पीड़ित ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, बोले मामा जी, हम नहीं देते पैसे तो कर देते रिजेक्ट

रविवार, 30 अक्टूबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। लोनिवि मंत्री सुरेश राठखेड़ा की पोहरी विधानसभा में सीएम शिवराज की मंशानुरूप उन्हीं के भांजे भांजियों के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण-पत्र नहीं बनाए जा रहे। पीड़ितों के गंभीर आरोप हैं की जो प्रमाण पत्र बन रहे हैं वे पैसे लेकर बनाते हैं, अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसके फार्म को पूरे दस्तावेज होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतना ही नहीं पूरे मामले की जांच की जाए तो योग्य गरीब वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने लेकिन भेंट पूजा के बाद लखपति परिवारों के प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हो सकता है। पीड़ितों के अनुसार इस मामले की जांच की जाए तो असली बात सामने आ जाएगी। एक पीड़ित कु. सुरभि गुप्ता पुत्री श्री राकेश गुप्ता निवासी ग्राम भटनावर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी ने तो परेशान होने के बाद प्रदेश के संवेदनशील सीएम शिवराज सिंह को शिकायती पत्र लिख भेजा है, जिसमें मामा जी से मदद की गुहार लगाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण-पत्र बनवाने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कारवाई की मांग की है। पत्र में लिखा है की तहसील पोहरी में ई.डब्ल्यू.एस. आवेदन-पत्र पात्र होने एवं संबंधित आवश्यक समस्त दस्तावेज देने के बावजूद पैसे न देने के कारण बिना किसी कारण के निरस्त किए जाते हैं, व्यवस्था में सुधार करवाया जाए। 
ये लिखा हैं पत्र, पढ़िए
प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन मुख्यमंत्री कार्यालय 5वीं मंजिल, वल्लभ भवन-2 मंत्रालय, अरेरा हिल्स भोपाल पिन कोड - 462008
विषय: तहसील पोहरी में ई.डब्ल्यू. एस. आवेदन-पत्र पात्र होने एवं संबंधित आवश्यक समस्त दस्तावेज देने के बावजूद पैसे न देने के कारण बिना किसी कारण के निरस्त किए जाने के संबंध में।
आदरणीय मामाजी,
विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थिनी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण-पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक RS/423/0124/3132/2022 प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र के साथ प्रार्थिनी द्वारा आय प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का भवन प्रमाणीकरण, शपथ-पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु तहसीलदार पोहरी श्रीमती प्रेमलता पाल द्वारा उक्त आवेदन-पत्र बिना किसी आधार के यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण हेतु आय व संपत्ति संबंधी स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थिनी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। ग्राम पटवारी द्वारा जांच उपरांत लगायी गयी रिपोर्ट को भी दरकिनार करते हुए तहसीलदार पोहरी द्वारा आवेदन-पत्र निरस्त किए गये हैं।
वस्तुस्थिति यह है कि तहसील पोहरी में ई.डब्ल्यू. एस. प्रमाण-पत्र के सवर्ण गरीब आवेदकों के सभी आवेदन-पत्र इसी आधार पर निरस्त कर दिए जाते हैं। जबकि आवेदकों द्वारा सभी आवेदन पत्रों के साथ संपूर्ण आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं।
उक्त प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए वैलिड होता है। जिस आवेदक का एक बार प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त होने पर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर भी आवेदन-पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। यदि आवेदक पिछले वर्ष ई.डब्ल्यू.एस. हेतु पात्र था, जिनके पूर्व तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किए गए, तो एक वर्ष पश्चात् उक्त आवेदक कैसे अपात्र हो गए एवं किस आधर पर उनके आवेदन-पत्र निरस्त किए गए।
शासन द्वारा कार्यालयों में आवेदक परेशान न हो इस हेतु ऑनलाईन सुविधा दी जा रही हैं। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद भी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद पटवारी जांच उपरांत भी पैसे न देने के कारण निरस्त कर दिया जाता हैं। उक्त तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल एवं उनके संविदा ऑपरेटर रवि जाटव द्वारा पैसों की मांग की जाती हैं। जो आवेदक पैसे दे देता है उनका प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। जो नहीं देता है। उनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। चाहे आप कितनी बार आवेदन कर लो। कई आवेदकों के चार-चार बार आवेदन करने पर उन्हें निरस्त कर दिया जाता हैं। जब पैसे दे दिये जाते हैं, तो पांचवी बार आवेदन करने पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। कई अपात्र लोगों के भी पैसे लेकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना दिया जाता हैं। पूर्व में इन तहसीलदार मैडम का कार्यकाल भ्रष्टाचार युक्त रहा है।
अतः निवेदन है कि तहसील पोहरी में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सभी निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की जांच करायी जावे तथा निराधार पटवारी द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन देने के बाद भी पात्र आवेदकों के निरस्त किए गए आवेदन-पत्रों के संबंध में संबंधित दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे एवं तहसीलदार प्रेमलता पाल एवं संविदा ऑपरेटर को निलंबित किया जावे ।
संलग्न :- आवेदन की प्रति
Date:27.10.22
प्रार्थिनी
कु. सुरभि गुप्ता पुत्री श्री राकेश गुप्ता निवासी ग्राम भटनावर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) 

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