पंजाब। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद पति या फिर पत्नि अपने पार्टनर से पूरी तरह एकांत में प्राइवेसी के साथ मिल सकेंगे। वंश वृद्धि के नजरिए से यह सुविधा पंजाब सरकार ने शुरू भी कर दी है। बता दें की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसी साल कुछ इसी से संबंधित मामले आए जिन पर सुनवाई और विचार करने के बाद यह निर्णय हुआ है।
जेल में कैदियों को जीवन साथी से अकेले में कुछ समय बिताने के लिए जेल में अलग कमरा बनाया गया है। इसके लिए जेल प्रशासन ने अलग कमरे तैयार किए हैं, जिनमें अलग डबल बेड, टेबल और अटैच बाथरूम भी है। हाल ही में यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा महिला जेल में शुरू की जा चुकी है। इसे सभी जेलों में शुरू करने की तैयारी है।
जेल अधिकारी के अनुसार इसके लिए कैदी पहले जेल प्रशासन को आवेदन देता है। जिसमें एचआईवी, यौन संचार रोग, कोरोना संक्रमण या अन्य ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैरिज और मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक है। फिर आवेदन मंजूर होने के बाद अच्छे आचरण वाले कैदियों को दो घंटे तक अपने जीवनसाथी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह सुविधा हर अपराधी के लिए नहीं है। कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे कैदियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

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