Bhopal। भोपाल। राज्य सूचना आयोग ने FIR एफआइआर की कॉपी आरटीआइ की जद में ले ली हैं। इसके अनुसार FIR की कॉपी 48 घंटे में आवेदक को देनी होगी। अभी तक ज्यादातर मामलों में लोगों को एफआइआर की कॉपी नहीं दी जाती है, लेकिन अब एफआइआर आरटीआइ के अंतर्गत आ गई है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि RTI आवेदन किए जाने के 48 घंटे में सभी थानों को इसकी कॉपी उपलब्ध करानी होगी। जानबूझकर जानकारी नहीं देने वाले अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश बालाघाट जिले से संबंधित प्रकरण में दिए हैं। अपीलकर्ता लीला बघेल ने एफआइआर की जानकारी चाही थी, जिसे जांच प्रभावित होने का हवाला देकर नहीं दिया गया। बाद में पता चला कि मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। संबंधित थाना प्रभारी को आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
केरल हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना आधार
सूचना आयुक्त ने केरल कोर्ट हाईकोर्ट सुप्रीम के आदेशों को आधार बनाया है। 2015 में हाईकोर्ट ने एफआइआर की कॉपी 48 घंटे में देने के निर्देश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 24 घंटे में ऑनलाइन जानकारी के अलावा आरोपी व पीड़ित पक्ष को 48 घंटे में जानकारी देने को कहा था।
संवेदनशील या जांच पर आंच तो नहीं मिलेगी कॉपी
आयोग ने संवेदनशील मामले या ऐसे मामले जिनसे जांच प्रभावित हो सकती हैं। उनमें एफआइआर की कॉपी नहीं दी जाएगी।

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