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धमाका अलर्ट: लेखा प्रशिक्षण सत्र दिसंबर 2022 में प्रवेश के लिए कीजिए 20 के पहले आवेदन

बुधवार, 9 नवंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर में होगा प्रशिक्षण
शिवपुरी। लिपिकीय संवर्ग के अप्रशिक्षित शासकीय सेवकों को प्रशिक्षित करने के उददेश्य से लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर में 01 दिसंबर 2022 से लेखा प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है, उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रवेश फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2022 है। प्रशिक्षण की अवधि 02 माह 15 दिन की होगी। जिसमें मूलभूत नियम/वित्तीय संहिता / आईएफएमआईएस प्रणाली अंतर्गत वेतन निर्धारण/पेंशन नियम/बजट/ऑडिट एवं अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। इसके लिए कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी जिला शिवपुरी म.प्र. के अधीन कार्यरत शासकीय सेवकों की कार्यक्षमता विकसित करने हेतु लेखा प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारियों को प्रवेश दिलाया जाना हैं, लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये कर्मचारियों के नाम प्रस्तावित करते समय निम्न बिन्दुओं / शर्तों को ध्यान में रखा जायेंगा। 1. शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडियेट हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण (दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक भर्ती कर्मचारी) / सी.पी.सी.टी. में हिन्दी टायपिंग + एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा (दिनांक 101 जनवरी 2015 से भर्ती कर्मचारी) उत्तीर्ण अनिवार्य है, अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न किया जाये।
2. प्रवेश दिनांक को एक वर्ष की नियमित शासकीय सेवा होना अनिवार्य है। 3. आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर कर्मचारी का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा किया जाये, जिसे प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर द्वारा प्रमाणित किया जावेगा एवं दूसरा छायाचित्र आवेदन पत्र के द्वितीय पृष्ठ पर चस्पा कर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाये।
4. अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों का जाति प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित (संलग्न) । 5. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अर्द्धशासकीय, निगममंडल, निकाय एवं अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी नियमित प्रशिक्षाणार्थी के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है, ऐसे कर्मचारियों को म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क रू. 2000 का चालान सत्र में प्रवेश होने पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर टाइपिंग परीक्षा से छूट का आदेश / प्रमाणपत्र जो कि कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो, संलग्न करें।
7. आधार कार्ड की प्रतिलिपि स्वयं प्रमाणित (संलग्न)।
 ये जानकारी वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला शिवपुरी ने दी।

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