
धमाका अलर्ट: मतदाता सूची के सत्यापन के लिए 20 नवंबर को बीएलओ घर-घर पहुँचेंगे
शिवपुरी। मतदाता सूची के सत्यापन के लिए 19-20 नवंबर को बीएलओ घर-घर पहुँचेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों 23-करेरा, 24-पोहरी, 25- शिवपुरी, 26- पिछोर एवं 27- कोलारस के समस्त 1477 मतदान केंद्रो पर नियुक्त बीएलओ 19-20 नवंबर को मतदाता सूची के सत्यापन के लिये घर-घर पहुचकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान वे मतदाता सूची का सत्यापन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र मतदाताओं के नाम काटने, संशोधन करने का कार्य करेंगे। आयोग द्वारा इन 02 दिवसों में विशेष कैम्प का आयोजन कर अभियान के तौर पर उक्त कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उक्त 02 दिवसों में फार्म प्राप्त करने की रिपोर्ट पृथक से बीएलओ को अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में सायं 5 बजे तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त जिले में 18-19 वर्ष के मतदाताओं के नाम बढाने, महिला मतदाताओं के नाम बढाने, विशेष पिछडी जनजातियों के नाम बढ़ाने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग-अलग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। श्री बिजेंद्र सिंह यादव उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के ऐसे मतदान केंद्र जहां 18-19 आयुवर्ग के एक भी मतदाता दर्ज नहीं है। ऐसे मतदान केंद्रों की पृथक से निगरानी के लिये श्री आशीष यशवाल नायब तहसीलदार शिवपुरी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में महिला मतदाताओं के नाम आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप बढ़ाने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास शिवपुरी को उक्त कार्य के लिये दायित्व सौंपे गये है। जबकि विशेष पिछडी जनजातियों का सर्वे करने, पात्र नाम मतदाता सूची में जोडने मैदानी स्तर पर जनजातीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करने के लिये श्री महावीर प्रसाद जैन, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी को उक्त कार्य के लिये नोडल अधिकारी बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 18.11.2020 को राजस्व अधिकारियों की बैठक में भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची को परिष्कृत करने के लिये तथा अभियान का प्रचार-प्रसार करने तथा समीक्षा करने के लिये बैठक में उपस्थित समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गये।

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