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चैक अनादरण के मामले की पंचम न्यायधीश ने की अपील खारिज, आरोपी की सजा यथावत

मंगलवार, 1 नवंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री पवन कुमार शंखवार ने राजेंद्र सिंह चौहान पुत्र रामपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई आपराधिक अपील को निरस्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्थिर रखते हुए आरोपी को 6 माह की सश्रम कारावास एवं ₹370000 के जुर्माने की सजा को यथावत रखा। 
यह मामला बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी की तरफ से राजीव शर्मा अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में चेक के अनादरण के संबंध में प्रस्तुत किया था। जिसमें आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹370000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील की थी । अपील प्रकरण में भी बैंक की ओर से राजीव शर्मा अधिवक्ता एवं उनके साथी अधिवक्ता गोपाल व्यास एवं अजय कुमार गौतम के द्वारा बैंक की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए थे जिससे  सहमत होकर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री पवन कुमार संखवार जी ने आरोपी के खिलाफ निर्णय देते हुए, आरोपी की अपील उसकी अनुपस्थिति में खारिज कर दी।

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